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पहले से अधिक भ्रष्ट हुआ पाकिस्तान

इस्लामाबाद, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार पर सालान रिपोर्ट को तैयार करने में अपने अध्ययन से योगदान देने वाले आठ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से दो ने 2019 की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में भ्रष्टाचार पहले से बढ़ा है।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सालाना करप्शन पर्सेप्शन इंडेक्स (सीपीआई) रिपोर्ट अगले साल फरवरी में बर्लिन में जारी होगी।
पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए काम करने वाले एक संगठन से संबद्ध सूत्र के मुताबिक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पाकिस्तान में भ्रष्टाचार बढ़ने संबंधी रिपोर्ट का संज्ञान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा अपनी अगली सीपीआई रिपोर्ट को बनाने के दौरान लिया जाएगा।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान की रैंकिंग 101 से खिसककर अब 99 पर आ गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट से पहले वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने अपने रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2019 इनसाइट्स में कहा कि पाकिस्तान ने 2018 के मुकाबले में 2019 में भ्रष्टाचार के मामले में एक स्थान खोया है।
सूत्र ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार पर सालाना रिपोर्ट में योगदान देने वाले आठ संगठनों में से दो ने अपने सर्वे में पहले ही पाकिस्तान के अंक घटा दिए हैं जिसका आशय है कि पाकिस्तान में भ्रष्टाचार बढ़ा है।
सूत्र ने कहा कि पाकिस्तान के लिए यह स्थिति चिंताजनक है क्योंकि सभी फंडिंग एजेंसी किसी भी देश को कर्ज देने में उस देश के सीपीआई स्कोर को बेहद महत्व देती हैं और जितना खराब स्कोर होता है, कर्ज या मदद की शर्त उतनी ही कठोर होती जाती है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।