Pakistan: मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को 10 साल की जेल, टेरर फंडिंग से जुड़े दो मामलों में मिली सजा

Pakistan: मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को 10 साल की जेल, टेरर फंडिंग से जुड़े दो मामलों में मिली सजा
हाईलाइट
  • टेरर फंडिंग से जुड़े दो मामलों में हाफिज सईद को 10 साल की सजा
  • सईद के साथ जफर इकबाल
  • याहया मुजाहिद और अब्दुल रहमान मक्की को भी सजा

डिजिटल डेस्क, लाहौर। पाकिस्तान की एंटी टेरिरिज्म कोर्ट ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुनाई है। टेरर फंडिंग से जुड़े दो मामलों में कोर्ट ने सईद को ये सजा सुनाई है। सईद के साथ जफर इकबाल, याहया मुजाहिद और अब्दुल रहमान मक्की को भी सजा सुनाई गई है। इससे पहले अगस्त में एंटी टेरिरिज्म कोर्ट ने हाफिज सईद के करीबी और जमात-उद-दावा के 3 बड़े नेताओं को जेल की सजा सुनाई थी।

अदालत के आदेश के अनुसार, अधिकारियों को हाफिज सईद की संपत्तियों को जब्त करने और उसपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया। वहीं वित्त-पोषण से जुड़े मामले में सईद के साले और जेडीयू में दूसरे नंबर पर काबिज अब्दुल रहमान मक्की को भी छह माह की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा जेयूडी के जफर इकबाल, याहया मुजाहिद को अदालत ने इसी मामले में 10.5 वर्ष की जेल की सजा सुनाई है।

पंजाब काउंटर टेरेरिज्म डिपार्टमेंट (सीटीडी) ने इस बाबत केस दायर किया था। इसकी सुनवाई लाहौर आतंक-रोधी कोर्ट नंबर-1 में न्यायाधीश अरशद हुसैन भुट्टा की अध्यक्षता में हुई सीटीडी ने 2019 में सईद और उसके संगठन के सदस्यों के विरुद्ध कम से कम 23 मामले दर्ज किए थे और नवीनतम फैसला इन्हीं मामलों से संबंधित है। इन लोगों पर जेयूडी की देखरेख में विभिन्न तरीकों से आतंक-वित्तपोषण, आतंकवाद को सहायता पहुंचाने का आरोप है।

बता दें कि हाफिज सईद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक है। पाकिस्तान में वो जमात-उद-दावा नामक संगठन भी चलाता है।

Created On :   19 Nov 2020 11:43 AM GMT

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