ब्रिटेन में नया हथियार कानून पास, अब सिख अपने साथ रख सकेंगे कृपाण 

ब्रिटेन में नया हथियार कानून पास, अब सिख अपने साथ रख सकेंगे कृपाण 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। धारदार हथियार से हमले की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए ब्रिटेन को नया हथियार कानून मिल गया है। नए विधयेक को संसद से मंजूरी मिलने के बाद इसी हफ्ते महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से भी हरी झंडी मिल गई है। नए कानून के तहत ब्रिटेन में सिख समुदाय के लोगों को अपने पास कृपाण रखने की छूट मिल गई है। सिख समुदाय के कृपाण रखने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए पिछले साल कानून में संशोधन किया गया था।

विधेयक (ओफेंसिव वीपंस बिल) में पिछले साल के अंत में संशोधन किया गया था। संशोधन यह सुनिश्चित करने के लिए था कि कृपाण या धार्मिक तलवार रखने और उसकी आपूर्ति करने पर ब्रिटिश सिख समुदाय के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा। ब्रिटिश गृह विभाग के प्रवक्ता ने बताया, कृपाण के मुद्दे पर हमने सिख समुदाय से बातचीत की। नतीजतन हमने विधेयक में संशोधन किया, ताकि यह सुनश्चित हो सके कि धार्मिक उद्देश्यों के लिए बड़े कृपाणों की आपूर्ति और उन्हें साथ रखने की परंपरा जारी रह सके। ब्रिटिश सिखों के सर्वदलीय संसदीय समूह ने ब्रिटिश गृह विभाग में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। 

ब्रिटिश सिखों के लिए इस समूह के प्रमुख एवं लेबर सांसद प्रीत कौर गिल ने कहा, मैं सरकार के संशोधन को देख कर खुश हूं। जिसमें सिख समुदाय द्वारा कृपाण रखने या बेचने को अपराध नहीं ठहराया गया है। नया कानून बड़े कृपाणों की बिक्री, उन्हें साथ रखने और उनके इस्तेमाल के कानूनी अधिकार को जारी रखने की यथास्थिति कायम रखेगा। बता दें कि, बड़े कृपाण (50 सेंटीमीटर से अधिक लंबे ब्लेड वाले) का इस्तेमाल समुदाय के लोग गुरुद्वारों के समारोहों में और पारंपरिक सिख गतका मार्शल आर्ट के दौरान करते हैं। ब्रिटिश गृह मंत्री साजिद जाविद ने कहा, यह नया कानून पुलिस को खतरनाक हथियार जब्त करने में मदद करेगा और सड़कों पर चाकुओं के इस्तेमाल में कमी लाएगा।

Created On :   19 May 2019 7:32 AM GMT

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