यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए यूक्रेन ने आवश्यक कानून बनाए

Ukraine has passed the necessary laws for EU membership
यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए यूक्रेन ने आवश्यक कानून बनाए
यूक्रेन यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए यूक्रेन ने आवश्यक कानून बनाए
हाईलाइट
  • मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला

डिजिटल डेस्क, कीव। यूक्रेन की संसद ने यूरोपीय संघ के साथ सदस्यता वार्ता शुरू करने के लिए जरूरी सभी कानूनों को अपना लिया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार स्टेफनचुक ने संसद प्रेस सेवा के हवाले से कहा, यूक्रेनी संसद ने अपने काम के हिस्से को पूरा कर लिया है और यूरोपीय आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए सभी आवश्यक प्रणालीगत बिलों को अपनाया है।

स्टेफनचुक ने कहा यूक्रेन ने हाल ही में विशेष रूप से संवैधानिक न्यायालय और न्यायिक क्षेत्र के सुधारों के साथ-साथ मीडिया पर कानून, राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों पर और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने वाले कानूनों को पारित किया है।

23 जून को यूरोपीय संघ के नेताओं ने यूक्रेन को संघ की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार के रूप में स्वीकार कर लिया। यूरोपीय आयोग ने परिग्रहण वार्ता शुरू करने के लिए यूक्रेन द्वारा पूरी की जाने वाली सात आवश्यकताओं को सामने रखा।

 

आईएएनएस

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   15 Dec 2022 8:30 AM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story