Voter List Revision: बिहार मतदाता सूची संशोधन मामले पर SC में सुनवाई जारी, अदालत ने याचिकाकर्ताओं से किए सवाल, कहा- इलेक्शन कमीशन गलत है तो करिए साबित

- मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मामले पर SC में सुनवाई
- उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से किए सवाल
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बीच चुनावी राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Voter List Revision) को लेकर घमासान मचा हुआ है। विपक्षी दलों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले की सुनवाई फिलहाल उच्चतम न्यायालय में जारी है। गुरुवार (10 जुलाई) को अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कुछ सवाल किए हैं। कोर्ट ने पूछा कि अगर इलेक्शन कमीशन सही नहीं है तो इसे साबित करिए।
कोर्ट ने क्या कहा?
इस केस की सुनवाई जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉय माल्य बागची की बेंट कर रही है। विपक्षी दलों का पक्ष सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायण कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान शंकरनारायण ने कहा कि वह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती दे रहे हैं। वहीं, अदालत ने याचिकाकर्ताओं से सबूत मांगे हैं। कोर्ट का कहना है कि अगर चुनाव आयोग गलत है तो इस बात को साबित करने के लिए सबूत पेश कीजिए।
विपक्ष का आरोप?
पहले यह समझते हैं कि आखिर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का मतलब होता क्या है? दरअसल, इसका मतलब मतदाता सूची की दोबारा जांच करना और उसमें सुधार करना। चुनाव आयोग ने 24 जून को वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण का एलान किया था। इसका उद्देश्य पात्र लोगों का नाम सूची में डालना और अपात्र का हटना है। वहीं, विपक्ष का कहना है कि यह काम एक साल पहले होना चाहिए था। अब चुनाव इतने नजदीक आ गए हैं तो ऐसा क्या हो रहा है?
Created On :   10 July 2025 12:09 PM IST