आग में नोट वाला मामला: सीजेआई को सौंपी गई विवादों से घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच रिपोर्ट

सीजेआई को सौंपी गई विवादों से घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच रिपोर्ट
  • तीन जजों वाली समिति ने तीन मई को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया था
  • आगजनी की घटना के दिन दिल्ली में मौजूद नहीं थे जस्टिस वर्मा
  • आग लगने की घटना के दौरान सरकारी बंगले से मिले नोट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी अदालत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच करने के लिए गठित जस्टिसों की तीन सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सोमवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी गई। विज्ञप्ति के मुताबिक, समिति ने 4 मई को अपनी रिपोर्ट दी। जबकि एक दिन पहले यानि तीन मई को समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया था। हालांकि रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आया है। विवाद के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट तबादला किये गए जस्टिस वर्मा आगजनी की घटना के दिन दिल्ली के अपने सरकारी आवास पर मौजूद नहीं थे।

के. वीरास्वामी बनाम भारत संघ (1991) में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक, सीजेआई की पूर्व अनुमति के बिना किसी हाईकोर्ट या टॉप कोर्ट के जस्टिस के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकता।

जस्टिस वर्मा को 14-15 मार्च की रात अपने आधिकारिक आवास में आग लगने की घटना के दौरान भारी तादाद में मिलें नोटो के बाद जांच का सामना करना पड़ा। इस मामले में सीजेआई संजीव खन्ना ने 22 मार्च को आंतरिक जांच के तहत समिति गठित करने का आदेश दिया था। मुख्य न्यायाधीश ने जस्टिस वर्मा से न्यायिक कार्य वापस लेने का भी निर्देश दिया था। बाद में उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस भेज दिया गया।

आपको बता दें जांच समिति में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी एस संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनु शिवरामन शामिल हैं।

न्यायाधीशों की यह समिति न्यायमूर्ति वर्मा के निवास पर 14-15 मार्च की रात को (दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर रहने के दौरान) आग लगने की घटना के दौरान उनके सरकारी बंगले के बाहरी हिस्से में नोटो के ढेर मिलने के केस की जांच की है।

Created On :   5 May 2025 6:36 PM IST

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