ज्ञानवापी मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, ज्ञानवापी मस्जिद को ASI से मिली सर्वे करने की इजाजत

ज्ञानवापी मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, ज्ञानवापी मस्जिद को ASI से मिली सर्वे करने की इजाजत
  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई से सर्वे कराने को दी मंजूरी
  • मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की कर रहा है तैयारी

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष के फेवर में बड़ा फैसला आया है। जबकि मुस्लिम पक्ष को जोरदार झटका लगा है। अदालत ने एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए परिसर के एएसआई से सर्वे कराने के लिए हरी झंडी दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कोर्ट प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाया।

मुस्लिम पक्ष ने अपनी ओर से ढांचे को नुकसान होने की बात कही थी। जिसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर कहा गया था कि, सर्वे से कोई नुकसान नहीं होगा। जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। अदालत में एएसआई ने कहा कि, अगर सर्वे के दौरान लगा कि खुदाई करनी है तो सबसे पहले उच्च अदालत की ओर से इजाजत ली जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इजाजत देने के बाद एएसआई कभी भी ज्ञानवापी परिसर का सर्वे तक सकता है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि, कोर्ट ने माना की सर्वे किसी भी स्टेज पर शुरू किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी

21 जुलाई को मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे किए जाने पर जिला अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। याचिका दाखिल करते हुए मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि, सर्वे के दौरान ढांचे को नुकसान हो रही है इसलिए एएसआई को रोका जाए लेकिन हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली है। रिपोर्ट्स की मानें तो, अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है।

क्या है मामला?

हिंदू पक्ष का दावा है कि इस जगह पर पहले मंदिर था लेकिन आक्रांता औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बना डाली थी। रिपोर्ट्स की मानें तो विवादित परिसर में आज भी हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह मौजूद हैं। जिसका खुलासा कमीशन की रिपोर्ट में भी हो चुका है।

Created On :   3 Aug 2023 11:18 AM IST

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