नई दिल्ली, 30 सितंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात सरकार को निर्देश दिया कि वह गुजरात दंगों की पीड़िता बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये का मुआवजा, नौकरी और आवास प्रदान करे।
नई दिल्ली, 30 सितंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात सरकार को निर्देश दिया कि वह गुजरात दंगों की पीड़िता बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये का मुआवजा, नौकरी और आवास प्रदान करे।