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दिल्ली कोर्ट ने दी शशि थरूर को राहत, जमानती वारंट पर लगाया स्टे

हाईलाइट
- शशि के खिलाफ जारी किए गए जमानती वारंट पर लगी रोक
- सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित न होने पर जारी हुआ था वारंट
- पीएम नरेंद्र मोदी को बताया था 'शिवलिंग पर बैठा बिच्छू'
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। शशि के खिलाफ सोमवार को जारी किए गए जमानती वारंट पर कोर्ट ने आज (गुरुवार) रोक लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लेकर शशि के दिए गए 'शिवलिंग पर बैठा बिच्छू' वाले बयान पर दर्ज की गई मानहानि की शिकायत के चलते वह कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। इसी कारण उनके खिलाफ कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया था।
A Delhi Court has stayed the bailable warrant issued against Shashi Tharoor in connection with a defamation case pertaining to his alleged “scorpion sitting on Shivling” remark against PM Modi. (file pic) pic.twitter.com/aVymkg7SMD
— ANI (@ANI) November 14, 2019
बता दें कि केरल से लोकसभा सांसद शशि थरूर ने बीते वर्ष बेंगलुरु साहित्य के एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 'पीएम मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह है। जिसे आप न अपने हाथ से हटा सकते हैं और न चप्पल से मार सकते हैं।' शशि के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव बब्बर ने उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की थी।
सोमवार को सुनवाई के दौरान शशि के उपस्थित न होने पर कोर्ट ने उन्हें 5,000 रुपए की गारंटी जमा करने का निर्देश दिए थे। इस दौरान शिकायतकर्ता राजीव बब्बर भी सुनवाई में उपस्थित नहीं रहे, जिस कारण कोर्ट ने उन पर भी 500 रुपए का जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने कहा था कि 'शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में मौजूदा शिकायत को खारिज करने की जगह कोर्ट द्वारा नरम रुख अपनाया जा रहा है। उन पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, जिसे तीस हजारी अदालत में जमा कराया जाए।'
इसके अलावा सुनवाई में शशि और उनके वकील के उपस्थित न होने पर भी कोर्ट ने उनके जमानतदार को 27 नवम्बर को उपस्थित होने के लिए नोटिस और शशि के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। हालांकि अब कोर्ट द्वारा इस वारंट पर रोक लगा दी गई है।
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