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झारखंड चुनाव: कांग्रेस के पासवान ने किया दावा, 'महागठबंधन' ही जीतेगा

हाईलाइट
- पासवान बोले- बीते 5 साल में भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही
- कांग्रेस का हमेशा से गठबंधन धर्म निभाने में विश्वास रहा है
- महागठबंधन AJSU को न ही समर्थन देगा और न उससे समर्थन लेगा
डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक पार्टियां विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित कर रही हैं। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष संजय पासवान ने रविवार को दावा करते हुए कहा कि राज्य में चुनाव में महागठबंधन की जीत होगी, क्योंकि लोगों ने देख लिया है कि बीते 5 साल में भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। इस महागठबंधन में कांग्रेस के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) शामिल हैं।
जब पासवान से पूछा गया कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद JMM जैसी क्षेत्रीय पार्टी से भी कम सीटों पर चुनाव क्यों लड़ रही है, तो उन्होंने कहा कि 'कांग्रेस का हमेशा से गठबंधन धर्म निभाने में विश्वास रहा है।' उन्होंने बताया कि 'जहां जिसकी स्थिति मजबूत है, वहां वही पार्टी लड़ रही है। हमारी समान विचारधारा है।' साथ ही पासवान ने कहा कि 'ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (AJSU) ने RJD से नाता तोड़ लिया है, फिर भी महागठबंधन AJSU को न ही समर्थन देगा और न उससे समर्थन लेगा।'
81 सीटों पर पांच चरणों में मतदान
झारखंड में 81 सीटों पर पांच चरणों में मतदान होगा। नक्सली समस्या को देखते हुए राज्य में कई चरणों में मतदान कराए जाएंगे। राज्य में 30 नवंबर को पहले चरण के मतदान होने हैं। दूसरे चरण का मतदान, 7 दिसंबर, तीसरे चरण का 12 दिसंबर, 16 को चौथे चरण का और 20 दिसंबर को आखिरी चरण का मतदान होगा और 23 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।