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J&K: पुंछ में पाकिस्तान ने नागरिक क्षेत्रों को बनाया निशाना, सेना ने दिया माकूल जवाब

हाईलाइट
- किरनी और शाहपुर सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन
- दागे गए तीन मोर्टार को सेना ने ढूंढ कर किया डिफ्यूज
डिजिटल डेस्क, पुंछ। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से बौखलाया पाकिस्तान नियंत्रण रेखा (LoC) पर लगातार नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है। एक बार फिर पाकिस्तानी सेना ने मंगलवार को अकारण ही जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के किरनी सेक्टर और शाहपुर सेक्टर के पास सीजफायर का उल्लंघन करते हुए सीमा पार से गोलीबारी की। इससे पहले शुक्रवार को पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में एक 60 वर्षीय भारतीय नागरिक की मौत हो गई थी।
सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी हमले का माकूल जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना ने सुबह - सुबह अकारण सीजफायर का उल्लंघन करते हुए भारतीय रक्षा ठिकानों और नागरिक क्षेत्रों पर मोर्टार दागे। हालांकि दागे गए तीन मोर्टार को सेना ने ढूंढ कर डिफ्यूज कर दिया। बता दें कि इससे पहले 14 फरवरी को पाकिस्तानी सेना की ओर से की गई फायरिंग में कठुआ जिले के हिरानगर सेक्टर में तीन घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे।
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आतंकियों की घुसपैठ की फिराक में पाक
अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। बता दें कि पाकिस्तानी सेना द्वारा लगातार सीजफायर का उल्लंघन करना एक षड्यंत्र है। हालांकि पाकिस्तान के इस नापाक इरादे से भारतीय सेना भी बेहद अच्छे से वाकिफ है। दरअसल पिछले लंबे समय से पाकिस्तान सीमा पार से निरंतर गोलीबारी की आड़ में भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है, लेकिन भारतीय सेना उसकी इस कोशिश को कामयाब नहीं होने दे रही है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।