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केरल सामूहिक दुष्कर्म मामले का एनसीडब्ल्यू ने स्वत: संज्ञान लिया, रिपोर्ट मांगी

हाईलाइट
- केरल सामूहिक दुष्कर्म मामले का एनसीडब्ल्यू ने स्वत: संज्ञान लिया, रिपोर्ट मांगी
नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्लयू) ने केरल में हुई सामूहिक दुष्कर्म की एक घटना का रविवार को स्वत: संज्ञान लिया। आयोग ने कहा कि उसे घटना के बारे में मीडिया रिपोटरें से पता चला, जिनमें कहा गया था कि तिरुवनंतपुरम की एक 25 वर्षीय महिला का उसके पति और पति के दोस्तों ने पांच साल के बेटे के सामने सामूहिक दुष्कर्म किया।
एनसीडब्ल्यू ने कहा कि महिला के पति ने उसे जबरन शराब पिलाई थी और सिगरेट से उसके शरीर को जलाया भी था और बाद में उसके साथ और ज्यादा क्रूरता की। एनसीडब्ल्यू के अनुसार, महिला का पति उसे अपने दोस्त के घर ले गया, जहां दोस्तों ने महिला के शरीर को सिगरेट से दागा और उसके बड़े बेटे के सामने उसके साथ दुष्कर्म किया।
आयोग ने केरल की आईपीएस, पुलिस महानिदेशक श्रीलेखा को भी पत्र लिखकर आरोप पत्र दाखिल होने तक मामले में की गई कार्रवाई के संबंध में जल्द से जल्द जानकारी देने का निर्देश दिया है।
पुलिस अधीक्षक (एसपी), तिरुवनंतपुरम (ग्रामीण) ने आयोग को बताया कि मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। महिला और उसके बच्चे फिलहाल सुरक्षित हैं। घटना गुरुवार को हुई थी।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।