निर्भया मामला : अदालत ने दोषी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

Nirbhaya case: Court reserved verdict on guilty plea
निर्भया मामला : अदालत ने दोषी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
निर्भया मामला : अदालत ने दोषी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
हाईलाइट
  • निर्भया मामला : अदालत ने दोषी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली, 22 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को निर्भया दुष्कर्म और हत्या मामले में मौत की सजा पाने वाले दोषियों में से एक की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आरोपी ने अपनी अर्जी में दावा करते हुए कहा कि मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया और सिर व हाथ की चोटों के लिए उसे बेहतर इलाज की जरूरत है।

दोषी विनय शर्मा की ओर से एक आवेदन में कहा गया कि मानसिक बीमारी के उच्च स्तरीय उपचार के लिए उसे दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज (आईएचबीएएस) में स्थानांतरित करने के लिए एक दिशा-निर्देश की मांग की गई है।

इस हफ्ते की शुरुआत में विनय शर्मा ने जेल की दीवारों में सिर मार कर खुद को घायल कर दिया था। उसने इसके लिए भी उपचार की मांग की है।

विनय के सभी कानूनी उपचार समाप्त हो चुके हैं। तीन अन्य दोषियों सहित उसे 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी होनी है। दोषियों में से एक पवन ने अभी तक अपने कानूनी उपायों का इस्तेमाल नहीं किया है।

Created On :   22 Feb 2020 11:30 AM GMT

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