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थरूर का पीएम मोदी को पत्र,लिखा- 'कहीं मन की बात', 'मौन की बात' न हो जाए

हाईलाइट
- शशि थरूर ने लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र
- 49 हस्तियों के खिलाफ हुई एफआईआर पर चिंता जताई
- कहा- नागरिकों की 'मन की बात', 'मौन की बात' न हो जाए
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। लेटर में थरूर ने 49 हस्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर चिंता व्यक्त की है। कांग्रेस नेता ने ट्विटर पर लेटर को शेयर किया है।
Urging all those who believe in #FreedomOfExpression to send this or similar letters to @PMOIndia@narendramodi urging him to affirm the constitutional principle of our Article 19 rights & the value of democratic dissent — even if more FIRs follow as a result! #SaveFreeSpeechpic.twitter.com/MDIrros64j
— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 8, 2019
शशि थरूर ने पीएम मोदी के एक पुराने भाषण का हवाला देते हुए कहा है कि, आपने साल 2016 में यूएस कांग्रेस को संबोधित किया था। संबोधन में आपने भारत के संविधान को पवित्र किताब बताया था। आपने (पीएम मोदी) कहा था कि भारत का संविधान यहां रहने वाले सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, भाषा और समानता का अधिकार देता है।
कांग्रेस नेता ने लिखा है कि एक भारतीय नागरिक के रूप में हम आशा करतें हैं कि हर कोई बिना डरे राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर अपनी बात रख सकें। ताकि आप तक बातें पहुंचे और उसपर कोई फैसला ले सकें। हमें उम्मीद है कि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का समर्थन करेंगे। ताकि भारत के नागरिकों की 'मन की बात', 'मौन की बात' न हो जाए।
बता दें इस साल 23 जुलाई को कला, साहित्य और अन्य बड़ी हस्तियों ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा था। पत्र में देश में हो रही लिंचिंग की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री को खुला पत्र लिळने वाले रामचंद्र गुहा, मणिरत्नम और अपर्णा सेन समेत करीब 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वकील सुधीर कुमार ओझा ने की दायर याचिका पर सीजेएम सूर्यकांत तिवारी के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुई थी। ओझा ने आरोप लगाया था कि इन हस्तियों ने भारत और पीएम की छवि को धूमिल किया है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।