कर्नाटक: 17 अयोग्य विधायकों पर SC का फैसला, स्पीकर का फैसला सही लेकिन लड़ सकेंगे चुनाव
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के 17 अयोग्य विधायकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि विधायकों को अयोग्य ठहराने का स्पीकर का फैसला सही है, लेकिन विधायक चुनाव लड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधायकों को विधानसभा के पूरे कार्यकाल के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। बता दें अयोग्य कांग्रेस-जेडीएस विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। तीन न्यायाधीशों की पीठ एन वी रमना, संजीव खन्ना और कृष्ण मुरारी ने 25 अक्टूबर को अयोग्य विधायकों द्वारा दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
Supreme Court says that the 17 Karnataka MLAs can contest the by-elections in the state. https://t.co/UEW8qTzNRj
— ANI (@ANI) November 13, 2019
एचडी कुमारस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हूं। जिस तरह से कुछ राजनीतिक नेता हमारे संवैधानिक निकायों का दुरुपयोग कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए।
HD Kumaraswamy,JD(S)on SC"s judgement upholding disqualification of 17 Karnataka MLAs but allowing them to contest by-elections in the state: I"m not totally happy with the judgement.The way in which some political leaders are misusing our Constitutional bodies shouldn"t happen. pic.twitter.com/8pLEqZ46vc
— ANI (@ANI) November 13, 2019
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। कल से हम सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाने वाले हैं। हम 101% सभी सीटें जीतेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या सभी 17 विधायक भाजपा में शामिल हो रहे हैं? इसपर उन्होंने कहा, शाम तक का इंतजार करें। मैं उनके साथ और राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा करूंगा। जिसके बाद उचित निर्णय लिया जाएगा।
#Karnataka CM BS Yediyurappa when asked "are all the 17 MLAs joining BJP?": Just wait till evening. I will discuss with them, I will discuss with the national leadership also. We will take an appropriate decision in the evening. https://t.co/NHjIDyXFpc
— ANI (@ANI) November 13, 2019
बता दें कर्नाटक में कांग्रेस के 14 और जेडीएस के 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया था। इसके बाद विधानसभा स्पीकर केआर रमेश कुमार ने विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। विधायकों के इस्तीफे के बाद कर्नाटक में कुमारस्वामी की सरकार गिर गई और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और बीएस येदियुरप्पा राज्य में नए मुख्यमंत्री बने। विधायकों की अयोग्यता के बाद खाली 17 विधानसभा सीटों में से 15 सीटों पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होंगे। वोटों की गिनती 9 दिसंबर को होगी।
उम्मीदवारों को 11 नवंबर से 18 नवंबर के बीच अपना नामांकन पत्र दाखिल करना है। कर्नाटक के अथानी, कागवाड, गोकक, येल्लपुरा, हिरेकेरुर, रनबेन्नुर, विजयनगर, चिकबल्लापुरा, केआर पुरा, यशवंतपुरा, महालक्ष्मी लायुत, शिवाजीनगर, होसकोट, केआर पेट और हंसुर सीटों पर मतदान होगा।
Created On :   13 Nov 2019 8:19 AM IST