सऊदी अरब की यात्रा की, विदेशी योगदान मिला: सुरक्षा एजेंसियों की नजर में जुबैर

Visited Saudi Arabia, received foreign contribution: Zubair in the eyes of security agencies
सऊदी अरब की यात्रा की, विदेशी योगदान मिला: सुरक्षा एजेंसियों की नजर में जुबैर
सऊदी अरब सऊदी अरब की यात्रा की, विदेशी योगदान मिला: सुरक्षा एजेंसियों की नजर में जुबैर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तथ्यों का पीछा करने का दावा करने वाले मोहम्मद जुबैर अपने विवादास्पद ट्वीट के सिलसिले में गिरफ्तारी के बाद से चर्चा में हैं।

सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, बेंगलुरू के रहने वाले जुबैर ने सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की है।

यूपी सरकार ने दो अलग-अलग मौकों पर यूपी में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में जुबैर की जमानत का पुरजोर विरोध किया था। 8 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मामला जुबैर के एक ट्वीट का नहीं है, बल्कि यह है कि क्या वह उस सिंडिकेट का हिस्सा हैं जो समाज को अस्थिर करने के लिए ट्वीट करता है।

मेहता ने आगे कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एक अलग मामले में, जुबैर की जांच चल रही है, क्योंकि उनकी कंपनी को उन देशों से विदेशी योगदान मिला है, जो भारत के लिए प्रतिकूल हैं। उन्होंने कहा कि एक विशेष समय पर जुबैर के ट्वीट ने कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा कर दी, जिसकी जांच की जा रही है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि मामला एक ट्वीट का नहीं है, बल्कि उनके समग्र आचरण की जांच की जा रही है और कहा कि जुबैर आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ यूपी में छह मामले हैं।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने जुबैर को एक ट्वीट के लिए यूपी पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एक मामले के संबंध में 5 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी।

बारह दिन बाद, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि जुबैर एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो पुलिस को अभद्र भाषा की सूचना देने के बजाय, सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने की क्षमता वाले भाषणों और वीडियो का लाभ उठा रहे हैं और उन्होंने उन्हें बार-बार साझा किया।

वकील ने दावा किया कि उनके ट्वीट सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने के लिए हैं, जो वास्तव में उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हुई थी, जहां सांप्रदायिक तत्वों को हिंसा में शामिल होने के लिए उकसाने के लिए टिप्पणियों के साथ अपराधों के वीडियो का इस्तेमाल किया गया था।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुबैर को उनके ट्वीट के लिए अंतहीन हिरासत में रखने का बिल्कुल कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इसने उन्हें यूपी में उनके खिलाफ दर्ज छह आपराधिक मामलों में अंतरिम जमानत दी और उन्हें जेल से तत्काल रिहा करने का आदेश दिया।

शीर्ष अदालत में बहस के दौरान, शीर्ष अदालत ने जुबैर को एक पत्रकार के रूप में पहचाना, जबकि प्रसाद ने तर्क दिया कि वह पत्रकार नहीं हैं और उन्हें ट्वीट करने से रोकने के लिए निर्देश मांगे।

जुबैर को ट्वीट करने से रोकने से इनकार करते हुए जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, यह एक वकील से कहने जैसा है कि आपको बहस नहीं करनी चाहिए। हम एक पत्रकार को कैसे बता सकते हैं कि वह नहीं लिखेंगे। ..

 

आईएएनएस

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Created On :   22 July 2022 6:30 PM IST

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