Chandigarh Amendment: चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश की सूची में शामिल करने का रखा गया प्रस्ताव, पंजाब में हो रहा विरोध, जानें क्या है अनुच्छेद 240?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार की तरफ से संसद में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पेश करने वाली है। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य है कि चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत ही उन केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में शामिल करना है, जिसके बाद सीधे राष्ट्रपति ही नियम बनाएंगे। जैसे ही संशोधन पारित होगा वैसे ही चंडीगढ़ के प्रशासनिक ढांचे को नए रूप में भी बदला जा सकता है। ये विधेयक आने वाले शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। संसद के कागजातों में दिए गए विवरण के मुताबिक, केंद्र की मंशा है कि चंडीगढ़ को उन केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल किया जाए, जहां विधानसभा नहीं होती है या किसी वजह के चलते निलंबित हो जाती है। इसमें अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा-नगर हवेली और दमन दीव जैसे प्रदेश शामिल हैं।
पंजाब में सभी लोग कर रहे हैं विरोध
इस प्रस्ताव के सामने आते ही पंजाब की सियासत गर्मा गई है। राज्य के सीएम भगवंत सिंह मान ने इसको पंजाब के साथ गहरा अन्याय करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये कदम चंडीगढ़ को पंजाब से दूर करने की साजिश जैसा है। पंजाब एक मूल राज्य है और ऐतिहासिक रूप से चंडीगढ़ पर सिर्फ और सिर्फ उसका ही अधिकार है।
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अरविंद केजरीवाल ने दी प्रतिक्रिया
दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये प्रस्ताव संघीय ढांचे को कमजोर करता है और पंजाब की पहचान पर सीधा असर डालता है। उन्होंने ये भी कहा है कि चंडीगढ़ पहले ही पंजाब का था और आज भी उसका ही है। पंजाब इस बिल को पारित नहीं होने देगा।
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कौन करता है चंडीगढ़ को कंट्रोल?
अभी चंडीगढ़ का प्रशासन पंजाब के राज्यपाल के हाथों में है। इनको 1 जून 1984 से शहर का प्रशासक बनाया गया था। साल 2016 में केंद्र ने अलग प्रशासक नियुक्त करने की भी योजना बनाई थी लेकिन पंजाब के सभी दलों के भारी विरोध के चलते फैसले को ड्रॉप करना पड़ा था।
Created On :   23 Nov 2025 2:37 PM IST












