गैंगस्टर एक्ट: गैंगस्टर एक्ट में आरोपी की 63 लाख को संपत्ति कुर्क के आदेश, एक अपराधी जिला बदर

गैंगस्टर एक्ट में आरोपी की 63 लाख को संपत्ति कुर्क के आदेश, एक अपराधी जिला बदर
  • बढ़ते अपराधों पर अंकुश
  • अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई
  • गैंगस्टर एक्ट के मामले में बड़़ी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, नोएडा। बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के मामले में नामित एक अभियुक्त के खिलाफ बड़़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने अभियुक्त की अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं।

अभियुक्त मोहम्मद फैजान के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। कुर्क अचल संपत्ति में मुरादाबाद स्थित भीमाठेर में 140 वर्ग मीटर के आवासीय प्लॉट हैं। जिसकी अनुमानित कीमत 31,74,058 रुपए है। दूसरा आवासीय प्लॉट 210 वर्गमीटर था, जिसकी अनुमानित कीमत 31,74,058 है। कुल अचल संपत्ति करीब 63,48,116 रुपए को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं।

साथ ही पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्धनगर ने गुंडा एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त कर्ण उर्फ करन को कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की सीमा से जिला बदर करने का आदेश भी दिया गया है।

आईएएनएस

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   31 Oct 2023 11:48 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story