Pawan Khera News: पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने, SC ने कहा- 'मामला राजनीतिक दुश्मनी का...'

पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने, SC ने कहा- मामला राजनीतिक दुश्मनी का...
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में उन बयानों को दर्ज किया है जो पवन खेड़ा को लेकर दिए गए हैं। पूरे मामले में राजनीतिक दुश्मनी बताते हुए कोर्ट ने बयानों को भी आधार बनाया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी को लेकर दिए गए बयान के मामले में कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। शुक्रवार 1 मई 2026 को कोर्ट की तरफ ये फैसला सुनाया गया है।

क्या है पूरा मामला?

बता दें, यह मामला तब शुरू हुआ जब हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइंया ने पवन खेड़ा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आरोप लगा है कि पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके खिलाफ गलत दस्तावेज और फर्जी जानकारी पेश की है। इसके बाद ही गुवाहाटी में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

पहले हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत

पवन खेड़ा ने सबसे पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कोर्ट में कहा कि उन्हें जानबूझकर परेशान करने और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद कहा कि पहली नजर में यह मामला राजनीतिक दुश्मनी से जुड़ा लगता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे हालात नहीं हैं कि पूछताछ के लिए हिरासत में लेना जरूरी हो।

कुछ शर्तों के साथ मिली राहत

कोर्ट ने पवन खेड़ा को जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा गया है कि वह बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जाएंगे और किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने जिन धाराओं का जिक्र किया था, वे इस मामले में लागू नहीं होतीं। कोर्ट के मुताबिक, सिर्फ किसी अधिकारी के बयान के आधार पर ही ऐसी टिप्पणी करना सही नहीं है।

Created On :   1 May 2026 2:23 PM IST

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