Big decision of Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली-एनसीआर में पुराने वाहनों नहीं लगेगा ब्रेक, 4 हफ्ते बाद दोबारा होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली-एनसीआर में पुराने वाहनों नहीं लगेगा ब्रेक, 4 हफ्ते बाद दोबारा होगी सुनवाई
  • दिल्ली में बैन नहीं होंगे पुराने वाहन
  • सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
  • 1 जुलाई से लागू हुआ था पुराने वाहनों पर प्रतिबंध का नियम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी पर फिलहाल प्रतिबंध नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी गाड़ियों के खिलाफ फिलहाल एक्शन लेने से मना कर दिया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार की उस याचिका पर आदेश सुनाया जिसमें पुरानी गाड़ियों पर लगाए गए बैन को हटाने की मांग की गई थी।

मामले की सुनवाई भारत सीजेआई बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति विनोद के. चंद्रन और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने की। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने वाहनों पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की अर्जी पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को नोटिस जारी करके 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस समयावधि में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों व उनके मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने दलील दी कि इस मामले पर विचार की जरूरत है। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ही 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया था।

मेहता ने कोर्ट में कहा, 'कई लोग अपने वाहनों का उपयोग सीमित रूप से करते हैं, जैसे घर से दफ्तर आने-जाने के लिए। ऐसे वाहन साल में शायद 2000 किलोमीटर भी नहीं चलते। लेकिन मौजूदा नियम के तहत इस तरह के वाहन को भी 10 साल बाद बेचना पड़ेगा। जबकि टैक्सी के रूप में इस्तेमाल होने वाले वाहन एक वर्ष में दो लाख किलोमीटर भी चल सकते हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी एज लिमिट तक सड़क पर बने रहते हैं।'

बता दें कि दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों पर प्रतिबंध को लागू करने वाला नियम 1 जुलाई 2025 से ही लागू कर दिया था। लेकिन लोगों के भारी विरोध के चलते इसे वापस ले लिया गया था। हालांकि, दिल्ली सरकार ने वापस लेने के फैसले को स्थाई न बताते हुए कहा था कि यह केवल दिल्ली में ही नहीं, बल्कि एनसीआर में भी लागू होना चाहिए।

Created On :   13 Aug 2025 12:19 AM IST

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