स्टाफ नर्स और सीएमएचओ पर 73 हजार रुपए जुर्माना - प्रसूता के प्राइवेट पार्ट में छोड़ दी थी टांका लगाने वाली सुई 

73 thousand rupees fine on staff nurse and CMHO - soldering needle was left in private part of maternity
स्टाफ नर्स और सीएमएचओ पर 73 हजार रुपए जुर्माना - प्रसूता के प्राइवेट पार्ट में छोड़ दी थी टांका लगाने वाली सुई 
स्टाफ नर्स और सीएमएचओ पर 73 हजार रुपए जुर्माना - प्रसूता के प्राइवेट पार्ट में छोड़ दी थी टांका लगाने वाली सुई 

 डिजिटली डेस्क छिंदवाड़ा।  जिला उपभोक्ता फोरम ने एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए एक स्टाफ नर्स और सीएमएचओ को संयुक्त रूप से पीडि़ता को 73,428 रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए हैं। मामला सौंसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से संबंधित है। ग्राम भीदोनी थाना लोधीखेड़ा सौंसर निवासी 26 वर्षीय महिला ने जिला उपभोक्ता फोरम में स्टाफ नर्स कविता पति किशोर गावंडे और तात्कालिक सीएमएचओ के खिलाफ 27 मार्च 2017 को एक परिवाद प्रस्तुत किया। महिला ने आरोप लगाया कि उसका प्रसव 22 जुलाई 2012 को सौंसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ नर्स कविता गांवडे ने कराया था। प्रसव के दौरान स्टाफ नर्स ने टांका लगाने वाली सुई उसके प्राइवेट पार्ट में ही छोड़ दी। इस घटना के लगभग 4 साल बाद महिला को पेट में तकलीफ और इंफेक्शन जैसी शिकायतें शुरू  हुई जिसका उपचार उसने नागपुर के एक निजी चिकित्सालय में कराया। नागपुर में इलाज के दौरान पता चला कि महिला के प्रसव के दौरान ही उसके प्राइवेट पार्ट में सुई छोड़ दी गई थी, जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। महिला ने परिवाद प्रस्तुत कर ढाई लाख रुपए क्षतिपूर्ति की मांग की। 
मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी माना जिम्मेदार 
प्रकरण की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा, सदस्य सतीश कुमार साहू एवं निधी बारंगे ने माना कि शासकीय चिकित्सालय में बरती गई इस लापरवाही के लिए स्टाफ नर्स के साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। फोरम ने दोनों को सेवा में कमी के लिए 56,428 रुपए, मानसिक कष्ट के लिए 10 हजार रुपए और वाद व्यय के रूप में 7 हजार रुपए महिला को अदा करने के आदेश जारी किए हैं। 
 

Created On :   1 Nov 2019 8:03 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story