Chhindwara News: एएसआई को बोलेरो से रौंदने वाले आरोपी को उम्र कैद

एएसआई को बोलेरो से रौंदने वाले आरोपी को उम्र कैद
  • थाने के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम कैद हुआ था।
  • न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।

Chhindwara News: माहुलझिर थाने में पदस्थ एएसआई नरेश शर्मा को बोलेरो वाहन से रौंदकर हत्या कर दी थी। वहीं गाड़ी की चपेट में आने से एक आरक्षक समेत दो लोगों को गंभीर चोट आई थी। हत्या के प्रकरण में जुन्नारदेव न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश महेन्द्र मांगोदिया ने आरोपी चालक काे हत्या का दोषी करार दिया है। आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया है। प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक रविंद्र कुमार पवार द्वारा की गई।

अभियोजन अधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि 18 जनवरी 2024 की सुबह न्यूटन स्थित पेट्रोल पंप से डीजल भरवाकर एक बोलेरो वाहन चालक बिना रुपए दिए भाग रहा था। इसकी सूचना मिलने पर माहुलझिर थाने के सामने बैरिकेट्स लगाकर एएसआई नरेश शर्मा समेत स्टाफ गाड़ी को रोकने का प्रयास कर रहे थे। आरोपी बोलेरो चालक नरसिंहपुर करेली के ग्राम बटेसरा निवासी 46 वर्षीय आशीष उर्फ लोकजीत सिंह पिता अजीतसिंह पटेल ने तेज गति से गाड़ी एएसआई नरेश शर्मा के ऊपर चढ़ा दी।

एएसआई नरेश शर्मा और आरक्षक भूषण समेत दो अन्य लोगों को चोट आई थी। एएसआई नरेश की मृत्यु हो गई थी। थाने के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम कैद हुआ था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। न्यायालय ने हत्या के आरोपी आशीष को दोषी करार दिया है।

न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा उप निरीक्षक नरेश शर्मा को शहीद का दर्जा दिया गया था।

Created On :   13 Sept 2025 2:33 PM IST

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