गाड़ी से घसीट कर की थी हत्या, 2 आरोपियों को आजीवन कारावास 

Killing was dragged by car, life imprisonment to 2 accused
गाड़ी से घसीट कर की थी हत्या, 2 आरोपियों को आजीवन कारावास 
गाड़ी से घसीट कर की थी हत्या, 2 आरोपियों को आजीवन कारावास 

 डिजिटली डेस्क शहडोल । द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा वृद्ध की निर्मम हत्या करने दो आरोपियों केशू उर्फ  केशव उर्फ  केशराम यादव 48 वर्ष निवासी ग्राम हर्री तथा जेठुआ यादव 46 वर्ष निवासी ग्राम कोटमा को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 
एक साल में आया निर्णय
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा एडीपीओ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शिवदयाल यादव ने थाना सोहागपुर में 30 सितंबर 2018 को रिपोर्ट लिखाई कि घटना दिनांक की रात करीब 3 बजे उसके चाचा ठग्गू यादव ने यह बताया कि उसके पिता को केशव गाड़ी चढ़ा दिया है। आरोपी केशव ने अपने पिकअप से उसके घर की छानी को तोड़ दिया। घटना के एक दो घंटे बाद आरोपी केशव उसके घर आकर बाबूलाल को पिकअप में बैठाकर ले गया। बाद में बाबूलाल की लाश पपोल तालाब महुआ के पेड़ के पास पड़ी मिली। जिनके पीठ में पीछे तरफ  घसीटने के निशान हैं तथा उनकी मृत्यु हो गई थी। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने विचारण उपरांत दोनों आरोपियों को भादवि की धारा 302 सहपठित धारा 34 में सश्रम आजीवन कारावास, धारा 364 सहपठित धारा 34 में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपये रुपये के अर्थदंड से एवं आरोपी केशव को भादवि की धारा 427 में भी 6 माह का सश्रम कारावास एवं 500रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से विश्वजीत पटेल जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की।
 

Created On :   1 Nov 2019 8:38 AM GMT

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