चुनाव परिणाम से पहले प्रज्ञा ठाकुर को झटका, हर हफ्ते एनआईए कोर्ट में पेश होना होगा

NIA court order all accused of malegaon blast present in court once a week
चुनाव परिणाम से पहले प्रज्ञा ठाकुर को झटका, हर हफ्ते एनआईए कोर्ट में पेश होना होगा
चुनाव परिणाम से पहले प्रज्ञा ठाकुर को झटका, हर हफ्ते एनआईए कोर्ट में पेश होना होगा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को एनआईए कोर्ट से करारा झटका लगा है। एनआईए कोर्ट ने 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट मामले के सभी आरोपियों को हफ्ते में एक बार अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। अदालत ने शुक्रवार को प्रज्ञा ठाकुर, पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और अन्य आरोपियों को आदेश दिया है। अदालत ने आरोपियों के कोर्ट में उपस्थित न होने पर नाराजगी जाहिर की है। इस मामले में अगली सुनवाई 20 मई को होगी।

 

ले. कर्नल श्रीकांत पुरोहित की याचिका खारिज

बता दें एनआईए कोर्ट ने ले. कर्नल श्रीकांत पुरोहित द्वारा दस्तावेज प्राप्त करने के लिए दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा था कि, ट्रायल को लंबा चलाने के लिए आवेदक का एजेंडा है। पुरोहित ने अपनी याचिका में एटीएस और एनआईए चार्जशीट के सभी गवाहों के बयान मांगे थे। 
 

चुनाव लड़ने से रोकने के लिए नहीं सबूत

मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने 23 अप्रैल 2019 को स्पष्ट किया था कि प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। जिसके आधार पर उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाए। उल्लेखनीय है कि बीजेपी ने मप्र की भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के खिलाफ साध्वी प्रज्ञा को उतारा है। 

क्या है मामला ?

मालेगांव के अंजुमन चौक और भीखू चौक पर 29 सितंबर 2008 को सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इन धमाकों की शुरुआती जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी। उनके अनुसार धमाकों में एक मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था। वह मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर थी। इस धमाके में मुख्य तौर पर साध्वी प्रज्ञा, पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय और स्वामी दयानंद पांडे आरोपी हैं।

Created On :   17 May 2019 8:31 AM GMT

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