जम्मू कश्मीर: आप विधायक की गिरफ्तारी के बाद, डोडा के भलेसा में BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू

आप विधायक की गिरफ्तारी के बाद, डोडा के भलेसा में BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू
  • जन सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत हिरासत में आप विधायक मेहराज मलिक
  • विधायक के हिरासत में लिए जाने के विरोध में भड़का विरोध प्रदर्शनों
  • इलाके में BNSS की धारा 163 लागू

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक की जन सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत हिरासत में लिए जाने के विरोध में भड़के विरोध प्रदर्शनों के बाद, डोडा के भलेसा में BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। कल आम जनता को आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए दी गई 2 घंटे की ढील के बाद, आज बाज़ार फिर से बंद रहे और सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। DIG डीकेआर ने कहा कि स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है और उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशासन लोगों के लगातार संपर्क में है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने आप विधायक मेहराज मलिक को PSA की धाराओं के तहत हिरासत में लिए जाने पर कहा PSA किसी एक व्यक्ति या विधायक पर नहीं लगाया गया है, PSA लोकतंत्र पर लगाया गया है। भाजपा राज में देश का कानून मज़ाक बनकर रह गया है। अगर एक निर्वाचित विधायक को PSA के तहत अस्पष्ट आरोपों पर हिरासत में लिया जा सकता है, तो आप लोकतंत्र की हालत समझ सकते हैं। अगर उसकी गलती भी होती, तो दूसरे कानूनों के तहत मामला दर्ज किया जा सकता था। इस कानून का इस्तेमाल आतंकवादियों के खिलाफ या राजनीतिक धमकी के लिए किया जाता है।

Created On :   12 Sept 2025 10:09 AM IST

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