विधानसभा चुनाव 2025: असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, चुनाव आयोग पर उठाए सवाल

असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, चुनाव आयोग पर उठाए सवाल
  • मतदाता सत्यापन के फैसल को लेकर कही ये बात
  • ओवैसी ने आयोग पर पूछा ये सवाल
  • बिहार के वोटरों से ओवैसी ने की ये अपील

डिजिटल डेस्क, पटना। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर फैसला सुनाया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि बिहार चुनाव में मतदाता सत्यापन के लिए पहले 11 दस्तावेज मौजूद थे, लेकिन याचिका दायर होने के बाद अदालत ने तीन डाक्यूमेंट आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को मंजूरी दे दी है। अब इसके बाद मतदाता सत्यापन की प्रक्रिया में आसानी होगी। ये जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट के जरिए दी है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, चुनाव आयोग को आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड सत्यापन के दौरान इस्तेमाल करने को कहा है, जो जन्म तारीख और जन्म स्थान के लिए भी उपयोग किए जा सकते हैं। ओवैसी ने अदालत के इस फैसले को 1995 के बाबू लाल हुसैन केस से जुड़ा हुआ बताया है और कहा कि इस नियम को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए।

आयोग पर उठाए ये सवाल

इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस के लिए सुप्रीम कोर्ट में AIMIM की तरफ से बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने याचिका दायर की थी, जिसकी कोर्ट में पैरवी वरिष्ठ वकील मोहम्मद निजाम पाशा ने की थी। ओवैसी ने चुनाव आयोग के कुछ स्त्रोतों पर भी सवाल किए थे। उन्होंने आगे कहा कि ये लोग (आयोग के अधिकारी) सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं और इन तीन दस्तावेजों को रिकॉर्ड तक ही सीमित रख रहे हैं।

मतदाताओं से की ये अपील

AIMIM प्रमुख ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से बिहार में चल रही इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस के तहत आया है, इसका उद्देश्य वोटर लिस्ट को अद्यतन और सटीक करना है। उन्होंने आगे कहा कि यह फैसला सिर्फ बिहार के लोगों के लिए नहीं है बल्कि पूरे देश के मतदाता पहचान को मजबूती प्रदान करेगा। इसके साथ ही उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि अपने दस्तावेज आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड तैयार रखें, ताकि सत्यापन प्रक्रिया में किसी प्रकार कोई परेशानी न आए।

Created On :   11 July 2025 11:50 PM IST

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