जम्मू-कश्मीर: बडगाम में पीड़ित भूस्वामियों ने निरस्त कानून के मुताबिक मुआवजा देने के सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

बडगाम में पीड़ित भूस्वामियों ने निरस्त कानून के मुताबिक मुआवजा देने के सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
  • राशि लगभग 4 करोड़ रुपये प्रति कनाल है,
  • एक याचिका के बाद जम्मू-कश्मीर सरकार को नोटिस जारी किया
  • मुआवजा देने के सरकार के फैसले के खिलाफ आंदोलन कर रहे

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बडगाम जिले के भूस्वामियों द्वारा दायर एक याचिका के बाद जम्मू-कश्मीर सरकार को नोटिस जारी किया, जो भूमि अधिग्रहण कानून के तहत उन्हें मुआवजा देने के सरकार के फैसले के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, जिसे अनुच्छेद 370 निरस्त करने के बाद रद्द कर दिया गया था।

बडगाम के वाथूरा के पीड़ित भूस्वामियों ने 16 नवंबर, 2022 के जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें अदालत ने अधिकारियों को श्रीनगर रिंग रोड निर्माण मामले में एक नया पुरस्कार पारित करने का निर्देश दिया था, लेकिन मुआवजे का आकलन नहीं किया गया था। जम्मू-कश्मीर भूमि अधिग्रहण अधिनियम संवत 1990 के अनुसार किया जाना है, जिसे अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद निरस्त कर दिया गया था। भूस्वामियों का आरोप है कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने भी उस आदेश के प्रावधानों का पालन नहीं किया और एक एसएलपी के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती देना पसंद किया, जिसे अभी तक वहां सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

उपलब्ध विवरण से पता चलता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ए.एस. बोपना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने सोमवार को गुलज़ार अहमद अखून और अन्य बनाम जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश और विशेष अनुमति याचिका-एसएलपी के मामले में याचिकाकर्ताओं, वरिष्ठ अधिवक्ता अनिता शेनॉय और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (एओआर) सृष्टि अग्निहोत्री के वकील को सुना।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने आदेश में एसएलपी दाखिल करने में हुई देरी को माफ कर दिया और प्रतिवादियों (जम्मू-कश्मीर सरकार और अन्य) को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ताओं के वकील शेनॉय ने अनुरोध किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण-एनएचएआई को मामले में एक पक्ष बनाया जाए और अदालत ने इसकी अनुमति दे दी।

उच्च न्यायालय ने कहा : "कलेक्टर भूमि अधिग्रहण केवल याचिकाकर्ताओं के लिए एक नया अवार्ड पारित करेगा और उस उद्देश्य के लिए 11 अगस्त, 2020 (अंतिम पुरस्कार की तारीख) को बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए प्रासंगिक तारीख के रूप में मानेगा, लेकिन इसके लिए मानदंड लागू करेगा केवल याचिकाकर्ताओं की अर्जित भूमि के संबंध में 1990 अधिनियम के तहत प्रदान किए गए मुआवजे का मूल्यांकन। कलेक्टर ऐसी राशियों पर ब्याज सहित अन्य वैधानिक लाभों की गणना करेगा और कब्जा लेने की तारीख यानी 13 मार्च, 2018 को ध्यान में रखते हुए गणना और निर्धारण करेगा।"

मामले में याचिकाकर्ता गुलजार अहमद अखून ने कहा, "हम इस आदेश से संतुष्ट नहीं थे और वास्तव में सरकार ने भी इसे लागू नहीं किया। इस आदेश के आधार पर हमें 30 से 40 प्रतिशत अधिक मुआवजा मिलता, लेकिन हम चार गुना अधिक मुआवजा चाहते हैं जो कि एक प्रावधान है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्रीय कानून जम्मू-कश्मीर पर लागू होता है। हमने उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। हम शीर्ष अदालत के आभारी हैं, जिन्होंने हमारी अपील स्वीकार की और जम्मू-कश्मीर सरकार को नोटिस जारी किया। हम केंद्रीय भूमि का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं अधिग्रहण कानून जिसे 31 अक्टूबर, 2019 से जम्मू-कश्मीर तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन सरकार ने 2020 में पुराने और पुराने कानून के तहत जबरन हमारी जमीन ले ली।“

याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गुहार लगाई है कि वाथूरा में अधिग्रहित की गई जमीन का बाजार मूल्य 1 करोड़ रुपये प्रति कनाल है और पीड़ित याचिकाकर्ताओं को केंद्रीय अधिनियम (उचित मुआवजे का अधिकार अधिनियम 2013) के तहत 4 गुना अधिक मुआवजा मिलना चाहिए। राशि लगभग 4 करोड़ रुपये प्रति कनाल है, लेकिन सरकार ने उन्हें केवल 38 लाख रुपये और 15 प्रतिशत सोलेटियम (जबीराना) दिया।


अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   12 Sep 2023 5:50 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story