जबरन धर्म परिवर्तन पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, यह एक खतरा है
- याचिका पोषणीय नहीं
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जबरन धर्मातरण का मुद्दा एक खतरा है और उसे इस मुद्दे की गंभीरता का पता है।
न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार ने सुनवाई की शुरुआत में कहा, यह एक गंभीर मुद्दा है। केंद्र के जवाब का हवाला देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, यह एक खतरा है। एक हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि याचिका पोषणीय नहीं है और बताया कि एक ही याचिका दो बार पहले दायर की गई थी और फिर वापस ले ली गई थी।
याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने हस्तक्षेपकर्ता की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ऐसे में आवेदनों की बाढ़ आ जाएगी। पीठ ने मामले की आगे की सुनवाई 5 दिसंबर को निर्धारित की, क्योंकि यह मामला उस समय सुनवाई के लिए आया, जब अदालत की कार्यवाही का समय खत्म हो रहा था।
गृह मंत्रालय ने एक हलफनामे में कहा कि वह वर्तमान रिट याचिका में उठाए गए मुद्दे की गंभीरता और गंभीरता से वाकिफ है और महिलाओं और आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े सहित समाज के कमजोर वर्गो के पोषित अधिकारों की रक्षा के लिए अधिनियम आवश्यक हैं।
हलफनामे में कहा गया है, यह एक राज्य का विषय है और वर्तमान याचिका में उजागर की गई प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए कई वर्षो के दौरान समान विभिन्न राज्यों के अनुसरण में कानून पारित किए गए हैं।
केंद्र ने कहा कि वर्तमान विषय पर नौ राज्य सरकारों के पास पहले से ही कानून हैं - ओडिशा, मध्यप्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा। इसने कहा कि वर्तमान याचिका में मांगी गई राहत को पूरी गंभीरता से लिया जाएगा और उचित कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि यह खतरे से अवगत है।
केंद्र की प्रतिक्रिया उपाध्याय द्वारा धोखे से धर्म परिवर्तन और धमकाने, धमकाने, उपहार और मौद्रिक लाभों के माध्यम से धोखे से धर्म परिवर्तन के खिलाफ याचिका पर आई, क्योंकि यह अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन करता है। याचिका में दावा किया गया है कि अगर इस तरह के धर्मातरण पर रोक नहीं लगाई गई तो भारत में हिंदू जल्द ही अल्पसंख्यक हो जाएंगे।
हलफनामे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा, यह प्रस्तुत किया गया है कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य लोगों को किसी विशेष धर्म में परिवर्तित करने का मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। उस अधिकार में निश्चित रूप से धर्म परिवर्तन का अधिकार शामिल नहीं है।
केंद्र सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ता ने धोखाधड़ी, धोखे, जबरदस्ती, प्रलोभन या ऐसे अन्य माध्यमों से देश में कमजोर नागरिकों के धर्मातरण के एक संगठित, व्यवस्थित और परिष्कृत तरीके से किए गए उदाहरणों की एक बड़ी संख्या पर प्रकाश डाला है।
इसने आगे कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आने वाले प्रचार शब्द के अर्थ और तात्पर्य पर संविधान सभा में विस्तार से चर्चा और बहस हुई थी और उस शब्द को शामिल करने को संविधान सभा ने स्पष्टीकरण के बाद ही पारित किया था कि अनुच्छेद 25 के तहत मौलिक अधिकार में धर्मातरण का अधिकार शामिल नहीं होगा।
केंद्र ने कहा कि शीर्ष अदालत ने माना है कि प्रचार शब्द किसी व्यक्ति को धर्मातरित करने के अधिकार की परिकल्पना नहीं करता है, बल्कि यह अपने सिद्धांतों की व्याख्या द्वारा धर्म को एक बार फैलाने के सकारात्मक अधिकार की प्रकृति में है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सभी राज्यों से जबरन धर्मातरण के मामले में उठाए गए कदमों की जानकारी लेने को कहा है।
आईएएनएस
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Created On :   28 Nov 2022 11:00 PM IST