दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन पर दर्ज होगा रेप का केस
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इस दौरान कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में जांच 3 महीने में पूरी करने के लिए कहा है। इस मामले में शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप सहित अन्य धाराओं पर केस दर्ज होगा।
बता दे, पीड़ित महिला ने 2018 में शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराने के लिए याचिका दायर की थी।
इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस आशा मेनन की पीठ ने सुनवाई करते हुए पुलिस को कुछ सालों पहले पीड़ित महिला की ओर से की गई शिकायत में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इस दौरान पीठ ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि सभी तथ्यों को देखने से साफ नजर आ रहा है कि पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में अनिच्छा दिखाई है। दिल्ली हाई-कोर्ट ने कहा कि पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थी।
क्या है पूरा मामला
2018 में दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने रेप की शिकायत की थी लेकिन जब पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं मिली तो उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया और याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ केस दर्ज कराने की अपील की। महिला का आरोप था कि शाहनवाज हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी।
सुनवाई के दौरान पुलिस ने निचली अदालत में रिपोर्ट पेश कर कहा था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का मामला नहीं बनता है, लेकिन निचली अदालत ने अपने फैसले में पुलिस के तर्क को खारिज कर कहा था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला है। इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। बता दें, शाहनवाज हुसैन बिहार से एमएलसी हैं और वह सियासी उलटफेर से पहले जदयू-बीजेपी गठबंधन सरकार में मंत्री भी थे। इससे पहले शाहनवाज हुसैन तीन बार सांसद भी रह चुके हैं। वे अटल सरकार में मंत्री भी थे।
Created On :   18 Aug 2022 9:48 AM IST