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कैबिनेट विस्तार को लेकर बोले नीतीश कुमार, फैसला भारतीय जनता पार्टी को करना है

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को लेकर बयान सामने है। उन्होंने कहा कि इस पर फैसला भारतीय जनता पार्टी (BJP) को करना है। कैबिनेट की बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि गुरुवार को बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ उनकी मुलाकात हुई मगर इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार या फिर किसी प्रकार की कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा, पहले मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देर कहां होती थी?
पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के एकबार फिर से बिहार लौटाने के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में नीतीश कुमार ने कहा, इसकी कोई जानकारी नहीं। यह तो भाजपा के हाथ में है। कल भी किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। हमने आज अखबार में मंत्रिमंडल विस्तार की छपी खबर को देखा था। पहले हमलोग शुरू में ही मंत्रिमंडल विस्तार कर लेते थे। जब सबकी सहमति होगी तो कैबिनेट का विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिये हम काम कर रहे हैं और गुरुवार को इन्हीं लक्ष्यों के बारे में बातचीत हुई थी। नीतीश कुमार ने कहा कि सुशील कुमार मोदी से हमारा पुराना संबंध है। हमने बहुत दिनों तक साथ काम किया है।
बता दें कि पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद 16 दिसंबर को 14 मंत्रियों के साथ नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसमें से एक मेवालाल चौधरी का इस्तीफा हो चुका है। ऐसे मे गुरुवार को जब भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव सहित प्रदेश के कई नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर नीतीश कुमार से मुलाकात की थी तो इसके बाद से इसके कयास लगाए जाने लगे थे कि जल्द ही बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होगा।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।