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पुलिस महज चालान काटने को लक्ष्य न बनाए, यातायात पर जागरूकता भी फैलाए : योगी

लखनऊ , 16 अक्टूबर (आईएएन)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि थोड़ी सी जागरूकता और सख्ती से सड़क हादसे रोके जा सकते हैं। पुलिस मात्र चालान काटने को अपना लक्ष्य न बनाए, बल्कि वाहन चालकों को जागरूक करने की भी जिम्मेदारी लें।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को यहां अपने आवास पर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग के प्रयास सार्थक रहे हैं और सकारात्मक परिणाम भी दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। पुलिस चालान काटने को लक्ष्य न बनाए। वाहन चालकों को जागरूक करना उनका लक्ष्य होना चाहिए। नशे की हालत में जो भी वाहन चलाते मिले उसका वाहन जब्त करें। स्कूली स्तर से ही बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करें।
योगी ने कहा, हम सभी को दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोगा करना चाहिए। नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों का ध्यान रख उनका पालन करना चाहिए। आमजन की सहभागिता के बिना इस प्रकार के कार्यक्रम सफल नहीं हो सकते। सड़क सुरक्षा के अच्छे स्लोगन के साथ अगर हम आगे बढ़े तो परिणाम और बेहतर हो सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा, यह आयोजन यहीं तक सीमित न रहे, इसके लिए गोष्ठियां और जागरूकता कार्यक्रम होने चाहिए। मेरा मानना है कि प्रति वर्ष ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण होना चाहिए।
सीएम योगी ने कहा, पाठ्यक्रम में यातायात शिक्षा का समावेश होना चाहिए। यह जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की है। स्वास्थ्य विभाग की भी जिम्मेदारी है कि घायलों को अच्छा इलाज मिले और एंबुलेंस की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। नए ट्रामा सेंटर्स की स्थापना भी होनी चाहिए। पुलिस और ट्रैफिककर्मी वाहनों के जांच के नाम पर चौराहों पर आतंक न फैलाएं।
इस रैली में 25 ट्रैफिकपुलिस बाइकर्स, 10 विंटेज कार, 100 बाइकर्स, 100 एनसीसी के कैडेट्स, विभिन्न स्कूलों के 700 छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया।
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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।