पंजाब विधानसभा ने की चंडीगढ़ को राज्य में स्थानांतरित करने की मांग

Punjab Assembly demands transfer of Chandigarh to the state
पंजाब विधानसभा ने की चंडीगढ़ को राज्य में स्थानांतरित करने की मांग
पंजाब पंजाब विधानसभा ने की चंडीगढ़ को राज्य में स्थानांतरित करने की मांग
हाईलाइट
  • पंजाब को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के माध्यम से पुनर्गठित किया गया था

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। दशकों पुरानी मांग को दोबारा उठाते हुए पंजाब विधानसभा ने शुक्रवार को चंडीगढ़ को राज्य में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव पारित किया।एक दिवसीय विशेष सत्र में प्रस्ताव पेश करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के माध्यम से पुनर्गठित किया गया था, जिसमें पंजाब को हरियाणा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों फिर केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश में पुनर्गठित किया गया था।

प्रस्ताव ने केंद्र सरकार से संविधान में निहित संघवाद के सिद्धांतों का सम्मान करने और चंडीगढ़ के प्रशासन और बीबीएमबी (भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड) जैसी अन्य सामान्य संपत्तियों के संतुलन को बिगाड़ने वाला कोई कदम नहीं उठाने का अनुरोध किया।

इसने कहा कि अपनी कई हालिया कार्रवाइयों के माध्यम से, केंद्र सरकार इस संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। हाल ही में, केंद्र सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों के पदों को सभी राज्यों और केंद्र सरकार के अधिकारियों को विज्ञापित किया है, जबकि इन पदों को पारंपरिक रूप से पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों द्वारा भरा जाता था।

इसी तरह, चंडीगढ़ प्रशासन को हमेशा पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों द्वारा 60:40 के अनुपात में प्रबंधित किया गया है।मुख्यमंत्री ने कहा, हालांकि, हाल ही में केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ में बाहरी अधिकारियों को तैनात किया है और चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सिविल सेवा नियम पेश किए हैं, जो पूरी तरह से समझ के खिलाफ है।

चंडीगढ़ शहर को पंजाब की राजधानी के रूप में बनाया गया था। पिछले सभी उदाहरणों में, जब भी किसी राज्य को विभाजित किया गया है, तो राजधानी मूल राज्य के पास रहती है।पंजाब, इसलिए, चंडीगढ़ को पंजाब में पूर्ण रूप से स्थानांतरित करने के लिए अपना दावा पेश कर रहा है। अतीत में, इस सदन ने केंद्र सरकार से चंडीगढ़ को पंजाब स्थानांतरित करने का आग्रह करते हुए कई प्रस्ताव पारित किए हैं।

उन्होंने कहा, सद्भाव बनाए रखने और लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, यह सदन एक बार फिर राज्य सरकार से इस मामले को केंद्र सरकार के साथ उठाने की सिफारिश करता है ताकि चंडीगढ़ को तुरंत पंजाब स्थानांतरित किया जा सके।1966 में पंजाब के पुनर्गठन के समय, चंडीगढ़ ने पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी होने का अनूठा गौरव प्राप्त किया, भले ही इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था और इसे केंद्र के सीधे नियंत्रण में रखा गया था।

 

(आईएएनएस)

Created On :   1 April 2022 7:00 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story