राजस्थान मुख्यमंत्री ने राज्य में एक लाख नई नौकरियों की घोषणा की

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
बजट राजस्थान मुख्यमंत्री ने राज्य में एक लाख नई नौकरियों की घोषणा की
हाईलाइट
  • स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को सदन में बजट बहस में हिस्सा लेते हुए राज्य में एक लाख भर्तियों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये भर्तियां पहले से घोषित भर्तियों से अलग होंगी, ये भर्तियां सभी सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने के लिए की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाने की भी घोषणा की।

योजना के तहत अब प्रदेश के बाहर के अस्पतालों में भी अंग प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने 10 फरवरी को पेश बजट में चिरंजीवी योजना के तहत इलाज की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की घोषणा की थी। गहलोत ने चुनावी वर्ष में सतर्कता जांच रिपोर्ट (वीसीआर) भरने वाले किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना की भी घोषणा की। इस योजना के तहत किसानों को स्व-भार घोषित करने के लिए दंडित नहीं किया जाएगा और वीसीआर नहीं भरा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने राज्य में 17 नए कॉलेज खोलने की योजना की घोषणा की। इसके अलावा सात नए कन्या महाविद्यालय भी खोले जाएंगे। गहलोत ने कहा कि जयपुर के हवामहल विधानसभा क्षेत्र में उर्दू बीएड कॉलेज की स्थापना से प्रदेश में पांच नये आईटीआई भी खुलेंगे। वहीं, 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों की भर्ती की जाएगी। संभागीय स्तर पर एक-एक स्कूल में रक्षा सेवा तैयारी संस्थान खोला जाएगा, जबकि जयपुर और जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में एक-एक इलेक्ट्रिक वाहन के लिए उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा।

सरकार सीकर में मिनी सचिवालय भी बनवाएगी। इसके अलावा अजमेर और दौसा में दो अतिरिक्त जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय भी स्वीकृत किए गए हैं। गहलोत ने कहा कि इसके अलावा जोधपुर में दो एसडीएम कार्यालय खोलने के अलावा हनुमानगढ़ के नोहर में रोडवेज डिपो का निर्माण भी कराया जाएगा।

सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने की दशा में उसके विकलांग पुत्र या पुत्री को विवाह के बाद भी पारिवारिक पेंशन मिलेगी। अभी तक राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1996 के तहत केवल अविवाहित विकलांग पुत्र-पुत्रियां ही परिवार पेंशन के हकदार थे।

 

आईएएनएस

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   16 Feb 2023 7:00 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story