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भारतीय एथलेटिक्स टीम के नए मुख्य कोच बने नायर

हाईलाइट
- भारतीय एथलेटिक्स टीम के नए मुख्य कोच बने नायर
नई दिल्ली, 4 दिसम्बर (आईएएनएस)। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) ने राधाकृष्णनन नायर को भारत का नया मुख्य कोच बनाया है।
शुक्रवार को इस बात की घोषणा की गई।
नायर, बहादुर सिंह के सहायक थे लेकिन जुलाई में बहादुर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नायर तब से कार्यकारी कोच के तौर पर काम कर रहे थे।
नायर विश्व एथलेटिक्स के लेवल-5 के कोच हैं। एएफआई ने अपने बयान में बताया कि उनकी नियुक्त को भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की मंजूरी भी प्राप्त है।
नायर ने आईएएनएस से कहा, यह काफी चुनौतीपूर्ण काम है जो अपने साथ काफी जिम्मेदारियां लेकर आता है। आप कह सकते हैं कि यह बीएसएनएल की तरह 24 घंटे सातों दिन वाला काम है।
उन्होंने कहा, मैं बहादुर सिंह के साथ आठ साल तक था। मुझे काफी अच्छा मार्गदर्शन मिला। आप यह कह सकते हैं कि मुझे मुख्य कोच बनने की ट्रेनिंग बहादुर सिंह ने ही दी। मुझे लगता है कि मैं पहले से ज्यादा जिम्मेदार अब हूं।
नायर ने कहा कि यह काम अपने साथ काफी जिम्मेदारी लेकर आता है।
उन्होंने कहा, अब जिम्मेदारी काफी ज्यादा है। मुख्य कोच अब नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग कर रहे दूसरी श्रेणी के खिलाड़ियों के लिए भी जिम्मेदार है। इस महामारी के दौरान कोचिंग काफी मुश्किल हो गई है, लेकिन हमने अपने किसी भी इलिट एथलीट को संक्रमित नहीं होने दिया। हमने उन्हें पटियाला और बेंगलुरू में रखा, एसओपी के सभी नियमों का पालन किया।
एएफआई के अध्यक्ष आदिले सुमरीवाला ने एक बयान में कहा, चूंकि नायर सात साल तक सहायक कोच थे इसलिए उनके साथ हम अपनी रणनीति को जारी रख सकेंगे। हम इस बात से काफी खुश हैं कि इस कदम से हम निरंतरता जारी रख सकेंगे।
एकेयू/जेएनएस
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।