मध्यप्रदेश: प्रदेश में ट्रैजरी से भुगतान में अनियमितता बरतने वाले डीडीओ को दी हिदायत

- अनियमितता करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी
- अभिभाषक शुल्क मद से परामर्श सेवाओं के भुगतान किये गये
- उद्देश्य शीर्ष के प्रकृति से भिन्न अन्य प्रकार के देयक पारित न करें
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मप्र सरकार के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में पदस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) ट्रेजरी से भुगतान दिलाने में अनियमितता बरत रहे हैं तथा इसमें जिला कोषालयों के अधिकारी भी लापरवाही बरत रहे हैं। इस बात की जानकारी मिलने पर कमिश्नर ट्रेजरी भास्कर लाक्षाकार ने सभी डीडीओ और जिला कोषालय अधिकारियों को हिदायत जारी की है और कहा कि आगे ऐसी अनियमितता करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
दरअसल, डीडीओ लेखा शीर्ष से भिन्न अन्य प्रकार के देयक प्रस्तुत करते हैं और जिला कोषालय अधिकारी द्वारा इन पर आपत्ति लगाये बिना ही इन्हें पारित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया नियम/निर्देश की अवहेलना में आती है। कमिश्नर ट्रेजरी ने अपनी हिदायत में उदाहरण बताया है कि उद्देश्य शीर्ष 12 मजदूरी मद से सामग्रियों का क्रय का देयक, परिवहन देयक, संस्थाओं को भुगतान, ठेकेदारों को भुगतान, सुरक्षा कर्मियों को भुगतान जबकि उद्देश्य शीर्ष 22-008 अन्य आकस्मिक व्यय की मद से मुद्रण कार्य के देयक, लघु मरम्मत कार्य का भुगतान, उद्देश्य शीर्ष 31-003 अभिभाषक शुल्क मद से परामर्श सेवाओं के भुगतान किये गये हैं।
कमिश्नर ट्रेजरी ने हिदायत में कहा कि किसी भी परिस्थिति में उद्देश्य शीर्ष 12 से केवल मजदूरी के भुगतान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के देयकों का भुगतान न करें और साथ ही किसी भी उद्देश्य शीर्ष के प्रकृति से भिन्न अन्य प्रकार के देयक पारित न करें।
Created On :   18 Jun 2025 12:18 AM IST