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लोक सेवा केन्द्रों से मिलेंगी नापतौल विभाग की 19 सेवाएं!
डिजिटल डेस्क | पन्ना शासन द्वारा लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत नापतौल विभाग की 19 सेवाओं को अधिसूचित किया है। अब यह सेवाएं लोक सेवा केन्द्रों से ऑनलाईन उपलब्ध हो सकेगी। पन्ना जिले के नागरिक इन सेवाओं को तहसील स्तरीय लोक सेवा केन्द्रों में ऑनलाईन आवेदन दर्ज कराकर प्राप्त कर सकते हैं।
कोई भी व्यक्ति अपने नजदीकी सेवा केन्द्र या विभाग की वेबसाईट www.mpedistrict.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। नापतौल विभाग से संबंधित सेवाओं में नापतौल उपकरणों का मूल मुद्रांकन (ऐसे नापतौल उपकरण तो नापतौल कार्यालय या शिविर में लाए जाते हैं)।
पेट्रोल, डीजल, डिस्पेंशर पम्प के मूल मुद्रांक संबंधी फ्लो (प्रवाह) मीटर का मूल मुद्रांक, आटो रिक्शा/टेक्सी, सीएनजी/एलपीजी डिस्पेंशन पम्प, स्टोरज टैंक, नापतौल उपकरण का पुनः सत्यापन, नापतौल उपकरा का पुनः सत्यापन जिन्हें स्थान से हटाया नही जा सकता, पेट्रोल, डीजल, डिस्पेंशन पम्प के पुनः सत्यापन, फ्लो (प्रवाह) मीटर के पुनः सत्यापन, आटो रिक्शा/टैक्सी मीटर का पुनः सत्यापन, सीएनजी, एलपीजी डिस्पेंशन पम्प का पुनः सत्यापन, स्टोरेज टैंक का पुनः सत्यापन, नवीन निर्माण अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन, निर्माण अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन, नवीन सुधारक अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन, सुधारक अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण का आवेदन, पैक वस्तुओं के निर्माता, आयात कर्ता के पंजीयन का आवेदन तथा पैक बंद वस्तुओं के निर्माण/आयातकर्ता, पैक कर्ता का पंजीयन संबंधी आवेदन लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से किए जा सकते हैं।
उक्ताशय की जानकारी देते हुए कलेक्टर श्री संजय कुमार मिश्र ने जिले के व्यवसायिक प्रतिष्ठान चलाने वाले व्यक्तियों एवं आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि उपरोक्त सभी सेवाओं के लिए अपने निकटतम लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन करें।
Created On :   1 April 2021 2:04 PM IST