त्रि-स्तरीय निर्वाचन त्रुटि रहित संपन्न कराएं: कलेक्टर आपसी समन्वय से निर्वाचन को शांति पूर्वक संपन्न कराया जाएगा: पुलिस अधीक्षक!

त्रि-स्तरीय निर्वाचन त्रुटि रहित संपन्न कराएं: कलेक्टर आपसी समन्वय से निर्वाचन को शांति पूर्वक संपन्न कराया जाएगा: पुलिस अधीक्षक!
त्रि-स्तरीय निर्वाचन त्रि-स्तरीय निर्वाचन त्रुटि रहित संपन्न कराएं: कलेक्टर आपसी समन्वय से निर्वाचन को शांति पूर्वक संपन्न कराया जाएगा: पुलिस अधीक्षक!

डिजिटल डेस्क | पन्ना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 के संबंध में की जा रही कार्यवाही के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। कलेक्टर श्री मिश्र ने बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन को त्रुटिपूर्ण संपन्न कराएं। कलेक्टर श्री मिश्र द्वारा बताया गया कि जिले में पंच-सरपंच पद के नाम निर्देशन प्राप्त करने के लिए पंचायतों के समूह बनाकर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कर दी गई है। नाम निर्देशन पत्र जमा कराने के लिए 49 स्थानों का चयन किया गया है। निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने के साथ निर्वाचन आदर्श अचार संहिता लागू हो गई है।

इसका अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए। मतदान केन्द्रों में सभी तरह की व्यवस्थाओं का सत्यापन कर लिया जाए। कहीं भी कोई कमी हो तो उसे तुरन्त दूर किया जाए। निर्वाचन के लिए संचार व्यवस्था सुद्रढ़ करने की बात कही। निर्वाचन लोकतंत्र का उत्सव है इसे भय मुक्त बगैर किसी भेदभाव के संपन्न कराया जाना हम सब की जिम्मेदारी है। निर्वाचन की घोषणा के साथ शांतिपूर्ण स्वंतत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने के लिए जिले में 144 धारा लागू की गई है। जिले के समस्त शस्त्र लाइसेंस चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने की अवधि तक निलंबित कर दिए गए हैं। सभी के शस्त्र जमा करने की कार्यवाही की जाए। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें शासकीय, निर्वाचन कार्य संपन्न कराने के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है।

इसके अलावा यह आदेश सेना, अर्द्धसैनिक बल, पुलिस, एसएएफ, होमगार्ड तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं बैंकों के सुरक्षा गार्डो पर नहीं लागू होगा। कोई भी व्यक्ति राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा, आपत्तिजनक नारे, आपत्तिजनक पोस्टर अन्य सामग्री वितरित नहीं करेगा। कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे के बीच ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं कर सकेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग चिकित्सालय, उपचर्यागृह, दूरभाष केन्द्र, न्यायालय, शिक्षण संस्थान, छात्रावास, शासकीय कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय बैंक आदि से 200 मीटर की परिधि में नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा या राजनैतिक व्यक्ति द्वारा आम सभा, जुलूस आदि के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक सम्पत्ति विरूपण नहीं किया जाएगा। निजी सम्पत्तियों पर पोस्टर बैनर, लेखन अन्य प्रचार सामग्री लगाने के लिए सम्पत्ति के स्वामी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। लोक सम्पत्ति सुरक्षा गठित रहेगा जो सम्पत्ति को विरूपण से बचाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा। बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि ई.व्ही.एम. मशीनों का प्रदर्शन प्रत्येक मतदान केन्द्र में कराया जाए। प्रदर्शन से पूर्व आम आदमी की जानकारी के लिए क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया जाए। निर्वाचन में भाग लेने वाले लोगों को निर्वाचन संबंधी सही जानकारी प्रदान कर सहयोग दिया जाए। पुलिस अधीक्षक श्री मीणा ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों से कहा कि आदर्श आचरण संहिता का कडाई से पालन करते हुए जिले में निर्वाचन का माहौल बनाएं। निर्वाचन संबंधी जानकारी का प्रचार-प्रसार करें।

जिससे समय पर लोग मतदान कर सकें। गठित सम्पत्ति सुरक्षा दलों का भ्रमण अभी से प्रारम्भ कर कार्यवाही की जाए। निर्वाचन संबंधी जानकारी के लिए सूचना तंत्र को मजबूत करें, कोई भी कार्य द्वेष की भावना से न किया जाए। सभी अधिकारी-कर्मचारी आपसी समन्वय बनाकर निर्वाचन प्रक्रिया को त्रुटि रहित संपन्न कराएं। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री बालागुरू के. ने कहा कि निर्वाचन के दौरान कोविड-19 गाइड लाइन का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। मतदान केन्द्रों पर सेनेटाइजर एवं मास्क रखे जाएं। संपन्न हुई बैठक में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जे.पी. धुर्वे के साथ समस्त एसडीएम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं तहसीलदार उपस्थित रहे।

Created On :   8 Dec 2021 4:36 PM IST

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