पांढुर्णा के एक प्रतिष्ठान की फुटकर कीटनाशक अनुज्ञप्ति निलंबित

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
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पांढुर्णा के एक प्रतिष्ठान की फुटकर कीटनाशक अनुज्ञप्ति निलंबित

डिजिटल डेस्क, छिन्दवाड़ा। अनुज्ञापन अधिकारी पौध संरक्षण एवं उप संचालक कृषि श्री जे.आर.हेड़ाऊ द्वारा मेसर्स पवन कृषि केन्द्र पांढुर्णा के प्रतिष्ठान से कीटनाशक औषधि इमिडाक्लोप्रिड का नमूना अमानक स्तर का पाये जाने और कीटनाशी अधिनियम 1968 का उल्लंघन पाये जाने पर मेसर्स पवन कृषि केन्द्र पांढुर्णा की फुटकर कीटनाशक अनुज्ञप्ति आगामी आदेश तक के लिये निलंबित कर दी गई है । उन्होंने संबंधित प्रतिष्ठान को निर्देश दिये है कि अनुज्ञप्ति निलंबन अवधि में कीटनाशक औषधि का विक्रय नहीं करें अन्यथा उनका कीटनाशक औषधि लायसेंस निरस्त कर दिया जायेगा जिसके जवाबदार वे स्वयं रहेंगे । उन्होंने इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश भी दिये हैं ।

Created On :   22 July 2020 2:31 PM IST

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