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Merger Policy: योगी सरकार की स्कूल मर्जर पॉलिसी पर इस जिले की शालाओं पर हाईकोर्ट ने लगाई स्टे, इस तारीख को होगी अगली सुनवाई

- कई राजनीतिक दलों ने किया हंगामा
- हाईकोर्ट ने इस स्कूल मर्जर पॉलिसी वाली याचिका पर लगाई रोक
- सुनवाई के बाद दिया स्टे ऑर्डर
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की स्कूल मर्जर पॉलिसी के खिलाफ कई राजनीतिक दलों ने हंगामा किया था। इसके लिए उन्होंने सड़क पर विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस स्कूल मर्जर पॉलिसी वाली याचिका पर रोक लगा दी है। इस केस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस आरुन भंसाली और जसप्रीत सिंह ने सीतापुर के याचिका कर्ता को राहत स्कूल को यथा स्थिति बनाये विशेष अपील की थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि इस मामले की अगली तारीख दी जाए।
बता दें कि सिंगल जज की बेंच की इस सुनवाई से याचिकाकर्ता को निराशा हाथ लगी थी। बीते दिनों भी मर्जर पॉलिसी के खिलाफ दो याचिका कोर्ट में दायिर की गई थी। इनकों भी अदालत ने खारिज कर दिया था। जिसके बाद एक विशेष अपील कोर्ट में दायर की गई थी, इसमें दो जज के समक्ष विशेष अपील पर याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष रखा गया था।
अगले अदेश तक नहीं होगी मर्जर स्कूल
चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जसप्रीत सिंह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सीतापुर की राहत स्कूल को यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया है। इस विशेष अपील पर कोर्ट में अगली 21 अगस्त को होनी है। अगली सुनवाई तक सीतापुर के स्कूलों को मर्ज नहीं किया जा सकता हैं।
सिर्फ सीतापुर के स्कूलों के लिए होगा लागू
आपको बता दें कि कोर्ट ये अपील सीतापुर के छात्रों ने की थी। इसी हिसाब से केवल उन्हीं स्कूलों को मर्जर नहीं किया जाएगा। अदालत ने सीतापुर की याचिका की सुनवाई के बाद स्टे का ऑर्डर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभी से आगामी आदेश तक विद्यालय मर्ज नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए सरकार की तरफ से काउंटर दाखिल करना होगा। इसके बाद बच्चों की तरफ से नियुक्त अधिवक्ता अपना जवाब दाखिल करेंगे। जिसकी अलगी सुनवाई 21 अगस्त तय की गई हैं।
Created On :   25 July 2025 2:12 AM IST