Amravati News: शादी टूटने के बाद दामाद के घर से 18.50 लाख के गहने लूटे

शादी टूटने के बाद दामाद के घर से 18.50 लाख के गहने लूटे
  • कोर्ट के आदेश पर एफआईआर
  • राजापेठ थाने में वधु पक्ष के 11 लोगों पर मामला दर्ज
  • द्वारकानाथ कॉलोनी की घटना

Amravati News शादी टूटने के बाद ससुराल पक्ष द्वारा जबरन घर में घुसकर 18 लाख 50 हजार रुपये के गहने और नकदी लूट ले जाने के मामले में राजापेठ पुलिस ने अदालत के आदेश पर आखिरकार 11 आरोपियों के खिलाफ गंभीर अपराध दर्ज कर लिया है। यह वारदात राजापेठ थाना क्षेत्र के दस्तुर नगर मार्ग स्थित गोंडबाबा मंदिर के पीछे व्दारकानाथ कॉलोनी में घटित हुई थी। पुलिस पहले इस मामले को पारिवारिक विवाद बताकर नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन पीड़िता द्वारा मुख्य न्यायदंडाधिकारी (CJM) कोर्ट नंबर 7 की शरण लेने के बाद पुलिस को केस दर्ज करना पड़ा।

ये हैं आरोपी : नामजद आरोपियों में मनोहर नत्थुजी शेंडे (64), अक्षय मनोहर शेंडे (37), नरेंद्र बलीराम दुर्गे (38), चार महिलाएं (सभी निवासी आठवड़ी बाजार, मोर्शी), प्रवीण कंटाले (40, नेरपिंगलाई), विक्की विजय लसनकर (35, बडनेरा), एक अन्य महिला शामिल है।

क्या है पूरा मामला? : शिकायतकर्ता महिला के पुत्र आकाश का विवाह 23 फरवरी 2023 को आरोपी मनोहर शेंडे की बेटी से हुआ था। विवाह के मात्र तीन दिन बाद ही नवविवाहिता ने झगड़े शुरू कर दिए, जिसके बाद दोनों पक्षों में लगातार विवाद बढ़ता गया। कई बैठकों के बाद भी विवाद नहीं सुलझा और दंपति अलग हो गए। इसी दौरान अप्रैल 2023 में समझौता बैठक का बहाना बनाकर सभी आरोपी शिकायतकर्ता के घर जा पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने हंगामा किया, घरवालों को डराया-धमकाया और बेडरूम की अलमारी की चाबी छीन ली। अलमारी खोलकर आरोपियों ने दुल्हन को शादी में दिए गए 165 ग्राम सोने के लगभग 8 लाख रुपये के गहने निकाल लिए। इसके बाद महिला के 125 ग्राम सोना (7 लाख 50 हजार रुपये), 1 लाख रुपये की चांदी, तथा 2 लाख रुपये नकद- ऐसा कुल 18 लाख 50 हजार रुपये का माल जबरन लूटकर ले गए।

पीड़िता ने तुरंत 100 नंबर पर पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस पहुंचने से पहले सभी आरोपी फरार हो गए। बाद में आरोपियों ने गहने वापस करने का झांसा देकर शिकायत न करने का दबाव बनाया। महीनों बीतने के बाद भी गहने नहीं लौटाए गए, तो महिला ने थाने में लिखित शिकायत दी। उस समय पुलिस ने इसे पारिवारिक मामला बताकर गंभीर अपराध दर्ज नहीं किया।

कोर्ट ने लिया संज्ञान, पुलिस को आदेश : न्याय की तलाश में पीड़िता ने राजापेठ थाने पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए CJM कोर्ट में अर्जी दाखिल की। मामले का संज्ञान लेते हुए अदालत ने 1 नवंबर 2025 को राजापेठ पुलिस को आरोपियों पर अपराध दर्ज करने के निर्देश दिये। आदेश के बाद पुलिस ने 17 नवंबर की देर शाम सभी 11 आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 452, 454, 323, 380, 392, 35 के तहत मामला दर्ज कर लिया।


Created On :   19 Nov 2025 3:08 PM IST

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