Bhandara News: भंडारा में बिना लाइसेंस बंदूक रखने वाले को मिली डेढ़ साल की सजा

भंडारा में बिना लाइसेंस बंदूक रखने वाले को मिली डेढ़ साल की सजा
  • लाखांदुर न्यायालय ने सुनाया फैसला
  • जांच के दौरान मिली थी बंदूक

‌Bhandara News तहसील के चप्राड पहाड़ी पर स्थित चोरी की घटना की जांच करते समय लाखांदुर पुलिस ने एक आरोपी के घर की तलाशी ली थी। तलाशी लेते समय आरोपी के घर के पास से देसी बंदूक बरामद की गई। जांच के दौरान बंदूक का लाइसेंस बंदूकधारक के पास नहीं होने की जानकारी सामने आयी। जिसे लेकर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिसे लेकर लाखांदूर कोर्ट ने आरोपी जिरोबा निवासी तेजाबसिंग कंचनसिंह रामघाटे (25) को एक हजार रुपए जुर्माने के साथ डेढ़ साल की सजा सुनाई।

करीब छह वर्ष पूर्व चप्राड पहाड़ी स्थित दुर्गा माता मंदिर में अज्ञात आरोपी ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में जांच के दौरान लाखांदुर पुलिस को तहसील के जिरोबा निवासी आरोपी तेजाबसिंग कंचनसिंग रामघाटे (25) के पास से बिना लाइसेंस की देसी बंदूक मिली। जांच के दौरान आरोपी के पास लाइसेंस नहीं होने की बात सामने आयी। इस मामले में पुलिस हवलदार दिलीप भोयर की शिकायत के तहत आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए। तत्कालीन पुलिस हवलदार राजेश शेंडे ने इस मामले में दोषारोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इस मामले में 8 मई को लाखांदूर की न्यायाधीश पूजा नारायण कोकाटे ने आरोपी को एक हजार जुर्माने के साथ डेढ़ साल कैद की सजा सुनाई। इस मामले में सात पुलिस कर्मचारियों की गवाही महत्वपूर्ण साबित हुई। सरकार की ओर से एड. अंजू बुराडे ने पैरवी की,तो पुलिस हवलदार गोविंद मटाले ने पुलिस का पक्ष रखा।

यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक नुरूल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकाडे, उपविभागीय पुलिस अधिकारी मनोज सिडाम, सचिन पवार, पुलिस निरीक्षक सचिन पवार के मार्गदर्शन में पुलिस हवलदार राजेश शेन्डे, पुलिस हवलदार गोविंद मटाले, पुलिस हवलदार दिलीप भोयर ने की।

Created On :   10 May 2025 4:08 PM IST

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