‌Bhandara News: दुकानदारों को हाईवे से सात दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने का नोटिस

दुकानदारों को हाईवे से सात दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने का नोटिस
  • दुकानों से सर्विस रोड तक फैला है अतिक्रमण
  • कंपनी अतिक्रमण हटाकर इसका खर्चा अतिक्रमण धारकों से वसूलेगी

‌Bhandara News लाखनी शहर के राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 पर पिछले कुछ दिनों से तेजी से अतिक्रमण बढ़ा है। बढ़ते अतिक्रमण के कारण दुर्घटना होने के साथ-साथ यातायात में बाधा निर्माण होने की समस्या के चलते एनएचएआई के लिए काम करने वाली अशोका बिल्डकॉम कंपनी ने राष्ट्रीय महामार्ग को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए गुरुवार, 8 मई को संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी किए है। जिसमें दुकानदारों को आगामी 14 मई यानी सात दिन का अल्टीमेटम देकर सड़क पर किए हुए कच्चे और पक्के अतिक्रमण को हटाने की सूचना दी है। अन्यथा स्वयं कंपनी अतिक्रमण हटाकर इसका खर्चा अतिक्रमण धारकों से वसूलेगी, ऐसी चेतावनी दी है। साथ ही अतिक्रमणधारकों के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज करने की कड़ी चेतावनी दी गई है। बता दें कि, लाखनी शहर में छह लेन के उड़ान पुल का निर्माण किए जाने के बाद से भारी वाहनों की यातायात उड़ान पुल से होने लगी है।

नीचे में फोर लेन की सड़क और सर्विस रोड है। सर्विस रोड के दोनों छोर पर व्यवसायिक दुकानें है। राष्ट्रीय महामार्ग की इस जगह पर सैकड़ों लोगों ने पक्का और कच्चा निर्माण कर अतिक्रमण किया है। किसी ने दुकान के सामने सीमेंट का काम कर शटर लगा दिए तो कुछ दुकानदारों ने राष्ट्रीय महामार्ग की जगह पर ही अपना सामान फैलाकर कब्जा किया है। वहीं, कई दुकानदारों ने दुकान के सामने टीन के शेड लगा दिए है। इससे राष्ट्रीय महामार्ग के दोनों छोर अतिक्रमण की चपेट में आए हैं।

वाहनों की पार्किंग के लिए जगह नहीं होने से लोग अपने वाहनों को सड़कों पर खड़े कर देते है, इससे यातायात प्रभावित होने के साथ-साथ दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। यह देखते हुए अशोका बिल्डकॉम कंपनी के कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय महामार्ग पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को नोटिस देकर 14 मई तक अतिक्रमण हटाने को कहा है। इसके पहले कंपनी ने अतिक्रमण किए हुए स्थानों को चिन्हित किया है। अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो स्वयं कंपनी ने अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी है। इस दौरान सामान के नुकसान होने, राष्ट्रीय महामार्ग पर रखा हुआ सामान जब्त करने की लिखित सूचना दी है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय महामार्ग एक्ट 1956 के तहत की जाएगी। साथ ही पुलिस थाने में अतिक्रमणधारकों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा, ऐसी कड़ी चेतावनी दी है। ऐसे में दुकानदारों की परेशानी बढ़ने वाली है। समय पर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

मानसून में बढ़ेगी परेशानी : दुकानदारों ने अपने दुकानों के सामने टीन के शेड निर्माण किए है। इन शेड से धूप, बारिश से बचने में मदद होती है। पर अशोका बिल्डकॉम कंपनी ने यह सभी अतिक्रमण हटाने को कहा गया है। इससे आने वाले दिनों में मानसून में दुकानदारों को परेशानी बढ़ेगी।


Created On :   9 May 2025 1:47 PM IST

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