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Chhindwara News: कासामृत, गिलोय सत्व जैसी 7 आयुर्वेदिक दवाएं निकली अमानक, जिले में प्रतिबंधित, मेडिकल स्टोर्स से स्टॉक को भी हटाने के निर्देश

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। जहरीले कफ सिरप के मामले में लिए गए आयुर्वेदिक दवाओं के सेंपल की रिपोर्ट में 7 आयुर्वेदिक दवाएं भी अमानक निकली। गिलोय सत्व, कासामृत सिरप जैसे उत्पादों को तत्काल प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिले के सभी मेडिकल स्टोर्स संचालकों को इन बैच नम्बरों की दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी है। वहीं स्टॉक को भी निर्माण कंपनी को वापस भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
गौरतलब है कि जिले में जहरीले कफ सिरप से 22 बच्चों की मौत के बाद अलर्ट मोड में आए जिला प्रशासन ने एलोपैथिक व आयुर्वेदिक दवाओं की भी जांच कराई थी। ३० अक्टूबर को बिछुआ में ५ माह की बच्ची की मौत के बाद जिले से गिलोय सत्व, कामदुधा रस, प्रवाल पिष्टी, मुक्ता शक्ति भस्म, लक्ष्मी विलास रास, कफकुठार रास और कासामृत सहित अन्य दवाओं के सेम्पल जांच के लिए ग्वालियर लैब भेजे थे। जांच रिपोर्ट में ये सात आयुर्वेदिक दवाएं अमानक पाई गई है। जिला आयुष अधिकारी से इन दवाओं के उपयोग, विक्रय पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है। सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश दिए हैं कि इन दवाओं के स्टॉक को तत्काल स्टोर से हटाएं तथा इन्हें निर्माण कंपनी को वापस भेजने की प्रक्रिया पूर्ण करें।
जांच में ये दवाएं निकली अमानक
गिलोय सत्व: कंपनी- शर्मायु जैन्यून आयुर्वेद श्री शर्मा आयुर्वेद मंदिर सिविल लाइन दतिया, बैच नम्बर- 005पी-1।
कामदुधा रस: शर्मायु जैन्यून आयुर्वेद दतिया, बैच नम्बर- 2511700पी-1।
प्रवाल पिष्टी: यूनिट-२ श्री धनवंतरी हर्बल हिमाचल प्रदेश, बैच नम्बर- पीपीएमबी-077।
मुक्ता शक्ति भस्म: यूनिट-2 श्री धनवंतरी हर्बल हिमाचल प्रदेश, बैच नम्बर- एमएसबीबी-059।
लक्ष्मी विलास रस: डाबल इंडिया लिमिटेड गाजियाबाद, बैच नम्बर- एसबी00665।
कफकुठार रस: डाबल इंडिया लिमिटेड गाजियाबाद, बैच नम्बर- एसबी 00066।
कासमृत सिरप: शिवायु आयुर्वेद लिमिटेड औरंगाबाद, बैच नम्बर-केएमएसएल-2501।
बिछुआ में बच्ची की मौत- परिजनों ने कहा था कासामृत और पुडिय़ा खिलाई थी
30 अक्टूबर को बिछुआ में रहने वाले संदीप मिनोटे की पांच माह की बच्ची की मौत हो गई थी। परिजनों ने बताया था कि सर्दी खांसी से पीडि़त बच्ची के लिए मेडिकल स्टोर से दवाई ली थी। मेडिकल संचालक ने उन्हें कासामृत और १६ पुडिय़ा दी थी। इसे खिलाने के बाद बच्ची गंभीर हुई और मौत हो गई।
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इनका कहना है
जांच के लिए भेजे गए सेंपल की रिपोर्ट में 7 आयुर्वेदिक दवाएं अमानक पाई गई हैं। इन दवाओं के विक्रय व उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। सभी मेडिकल स्टोर्स संचालकों को निर्देश जारी कर स्टॉक को हटाने व कंपनी को वापस भेजने के आदेश दिए हैं।
डॉ प्रमिला यावतकर, जिला आयुष अधिकारी
Created On :   19 Nov 2025 2:57 PM IST














