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Chhindwara News: बिना अनुमति बनाया शोरूम, आयुक्त ने दिए तोड़ने के आदेश, बिना कार्रवाई लौटा अमला

- आदर्श नगर की जमीन पर यहां भव्य शोरूम बनाया जा रहा था
- नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 293 के तहत कार्रवाई करते हुए 15 मई को तोडऩे के आदेश दिए थे।
Chhindwara News: शुक्रवार को परासिया रोड के अवैध शोरूम में होने वाली कार्रवाई पर अब निगम कटघरे में हैं। आदर्श नगर की जमीन पर यहां भव्य शोरूम बनाया जा रहा था, लेकिन कोई प्रशासनिक अनुमति हासिल नहीं की गई। निगम कमिश्नर के आदेश पर शुक्रवार को इसेे हटाया जाना था, लेकिन एक फोन आने के बाद इसे टाल दिया गया। वार्ड नं.45 आदर्श नगर में सुदीप पांड्या द्वारा शोरूम का निर्माण किया जा रहा है।
70 फीसदी से ज्यादा का काम हो चुका है। इस बीच पिछले दिनों नगर निगम के अधिकारियों ने यहां निरीक्षण करते हुए अनुमति संबंधित दस्तावेज मांगे थे, लेकिन संचालक के पास कोई वैध दस्तावेज मौजूद नहीं थे।
जिस पर आयुक्त चंद्रप्रकाश राय ने नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 293 के तहत कार्रवाई करते हुए 15 मई को तोडऩे के आदेश दिए थे। शुक्रवार को कार्रवाई के लिए मौके पर टीम भी पहुंची, लेकिन बिना कार्रवाई के वापस लौट गई। अब निगम अफसर कटघरे में हैं।
आदेश के बाद जारी था निर्माण कार्य :
गुरुवार को इस अवैध शो रूम को तोडऩे के आदेश दिए गए थे, लेकिन इसके बाद भी शुक्रवार को यहां निर्माण कार्य जारी था। निगम के नोटिस और अफसरों की कार्रवाई का कोई भय नहीं था। जब शुक्रवार को मौके पर नगर निगम की टीम पहुंची तो इसके बाद भी यहां निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया।
Created On :   17 May 2025 1:36 PM IST