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Jabalpur News: अवैध डेयरियों, पोल्ट्री फार्म की शिकायत पर करें कार्रवाई

- जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने कलेक्टर जबलपुर को दिए निर्देश
- गांव में अनेक डेयरियां और पोल्ट्री फार्म बिना वैधानिक अनुमति और सुरक्षा मानकों के संचालित हैं।
- जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जनहित याचिका दायर की गई।
Jabalpur News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि परसवाड़ा-जमतरा मार्ग पर भारी वाहनों की अनियमित आवाजाही, अवैध रूप से संचालित डेयरियों और पोल्ट्री फार्मों की शिकायत पर उचित कार्रवाई करें।
चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने इसके लिए 4 सप्ताह की मोहलत दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता कलेक्टर की कार्रवाई से संतुष्ट न हो तो उचित फोरम में शिकायत कर सकता है। जबलपुर निवासी अधिवक्ता मोहित वर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि ग्राम परसवाड़ा और जमतरा की सड़कों पर अवैधानिक तरीके से बड़े-बड़े ट्रक, डंपर, पानी के टैंकर और भूसे से भरे वाहन दिन-रात दौड़ रहे हैं।
गांव की मुख्य सड़क, जो पहले करीब आठ फीट चौड़ी थी, अब दोनों ओर गड्ढों और कटाव के कारण मात्र चार से छह फीट की रह गई है। इससे ग्रामीणों विशेषकर स्कूली बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को बहुत परेशानी होती है। याचिका में बताया गया कि गांव में अनेक डेयरियां और पोल्ट्री फार्म बिना वैधानिक अनुमति और सुरक्षा मानकों के संचालित हैं।
इनमें परसवाड़ा, गौर, बरेला जैसे क्षेत्रों में कई डेयरी संचालित हैं। इससे पूरे क्षेत्र में गंदगी फैली रहती है जिससे संक्रामक रोगों का खतरा बना रहता है। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में नगर निगम सहित प्रशासन को 27 फरवरी 2023 और 10 जनवरी 2024 को शिकायतें कीं। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जनहित याचिका दायर की गई।
Created On :   9 May 2025 6:48 PM IST