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Mumbai News: बॉम्बे हाई कोर्ट से भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पूर्व आरटीओ अधिकारी को मिली जमानत

- विशेष अदालत ने रिश्वतखोरी का मामला
- दोषी राजेंद्र एकनाथ नेरकर को सुनाई है 4 साल की कारावास की सजा
- दोषी पूर्व आरटीओ अधिकारी को मिली जमानत
Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट में भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पूर्व सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है। निकट भविष्य में उसके अपील पर जल्द फैसला होने की संभावना नहीं है। मुंबई की विशेष अदालत ने उन्हें रिश्वत खोरी के मामले में दोषी पाया और 4 साल की कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायमूर्ति अद्वैत सेथना की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष राजेंद्र एकनाथ नेरकर की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील संजय कदम ने दलील दी कि याचिकाकर्ता द्वारा कथित रिश्वत स्वीकार करने का कोई सबूत नहीं है। रिश्वत की रकम प्राइवेट व्यक्ति जय प्रकाश दलवी के पास से बरामद हुई। उसे एआरटीओ के पद से हटाने की मंजूरी सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं दी गई, जो कानून में अनिवार्य है। वह वरिष्ठ नागरिक है, जो कई बीमारियों से पीड़ित है। मुकदमे के दौरान जमानत पर रहते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है।
सरकारी वकील मयूर सोनवणे ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि विशेष अदालत ने इस साल 6 मई को याचिकाकर्ता को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7, 13(1)(डी) और सीआरपीसी की धारा 235(2) के दोषी ठहराया और उसे 4 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। 11 साल चले मुकदमे दोषी पाए गए राजेंद्र नेरकर ने शिकायतकर्ता के बस संबंधी दस्तावेज लौटाने के लिए 1500 रुपए की रिश्वत मांगी थी।
नेरकर के कहने पर प्राइवेट व्यक्ति दलवी ने रिश्वत की रकम को स्वीकार करते हुए पकड़ा गया था। एसीबी ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज तक उन्हें गिरफ्तार किया था। हालांकि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने याचिका को स्वीकार कर पूर्व आरटीओ अधिकारी को जमानत दे दी।
Created On :   14 May 2025 9:14 PM IST