Mumbai News: शिंदे एनकाउंटर में शामिल 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करने पर खिंचाई

शिंदे एनकाउंटर में शामिल 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करने पर खिंचाई
  • एसआईटी ने अदालत को पुलिसकर्मियों के खिलाफ शनिवार तक एफआईआर दर्ज करने की दी जानकारी
  • क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक मंगेश शिंदे की शिकायत पर एसआईटी एफआईआर दर्ज कर करेगी जांच

Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने बदलापुर स्कूल में बच्चियों से दुराचार के मामले में आरोपी अक्षय शिंदे एनकाउंटर में शामिल पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करने पर विशेष जांच दल (एसआईटी) की खिंचाई की। अदालत ने कहा कि यह बहुत ही खेदजनक स्थिति है। इसके बाद विशेष सरकारी वकील हितेन वेनेगावकर ने अदालत को आश्वासन दिया कि एसआईटी शनिवार तक एफआईआर दर्ज कर लेगी।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने बुधवार को पूछा कि क्या एफआईआर दर्ज की गई थी, तो सरकारी वकील हितेन वेनेगावकर ने नकारात्मक जवाब दिया। इससे पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब कोई संज्ञेय अपराध बनता है, तो पुलिस को अपना दिमाग लगाना चाहिए था और एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। पुलिस पर जिम्मेदारी डाली गई है। व्यवस्था में लोगों का विश्वास कम न होने दें।

पीठ ने कहा कि उसके आदेश का पालन नहीं करने की स्थिति में वह अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य होगी। पीठ ने टिप्पणी की कि यह इस अदालत के निर्देशों की पूरी तरह से अवहेलना है। हम संतुष्ट नहीं हैं। यह बहुत ही खेदजनक स्थिति है। अब हम अवमानना कार्यवाही करने के लिए बाध्य हैं। पीठ ने एसआईटी से कुछ समर्पण दिखाने और मामले को तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने के लिए कहा।

हितेन वेनेगावकर पीठ को बताया कि राज्य आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने एसआईटी को 17 फाइल सौंपी है। सहायक पुलिस आयुक्त किशोर शिंदे के नेतृत्व में एसआईटी आरोपी अक्षय शिंदे एनकाउंटर में शामिल पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ शनिवार को एफआईआर दर्ज कर जांच करेगी। क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक मंगेश शिंदे की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।

इससे पहले पीठ ने 7 अप्रैल को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के संयुक्त आयुक्त लखमी गौतम को शिंदे की मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल बनाने और शिंदे की मौत के लिए मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट में आरोपी पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। बदलापुर के एक स्कूल में दो नाबालिग छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे की 23 सितंबर 2024 को एक अन्य मामले में जांच के लिए तलोजा जेल से कल्याण ले जाते समय पुलिस वैन के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शिंदे माता-पिता ने आरोप लगाया कि उसे फर्जी मुठभेड़ में मारा गया था और स्वतंत्र जांच का अनुरोध करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई।

विशेष समिति की रिपोर्ट पर अमल के लिए राज्य सरकार द्वारा पेश जीआर को हाई कोर्ट ने कुछ सुधार साथ किया स्वीकार

राज्य सरकार स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक सप्ताह में जारी करेगी जीआर हाई कोर्ट ने बुधवार को बदलापुर स्कूल में बच्चियों से दुराचार का मामले में विशेष समिति की रिपोर्ट पर अमल के लिए राज्य सरकार द्वारा पेश शासनादेश (जीआर) को स्वीकार कर लिया। सरकार ने अदालत को बताया कि एक सप्ताह में जीआर जारी कर दिया जाएगा। जीआर में विशेष समिति की रिपोर्ट को पूरी तरह से शामिल किया गया है। सभी स्कूलों द्वारा जीआर का पूरी तरह से पालन किया जाए, इसकी देखरेख के लिए एक कमेटी बनाई गई है।

समिति ने राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य करने, कर्मचारियों का चरित्र सत्यापन, स्कूलों द्वारा सुरक्षित परिवहन की जिम्मेदारी लेने, बच्चों को अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाने, साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्रमुख स्थानों पर ‘1098’ (बच्चों की हेल्पलाइन) प्रदर्शित करने का सुझाव दिया है। दो पूर्व हाई कोर्ट न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली समिति ने अदालत को राज्य के सभी स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा को लेकर सुझाव दिया था, जिस पर अदालत ने सरकार को अमल करने का निर्देश दिया था।

Created On :   30 April 2025 10:06 PM IST

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