बॉम्बे हाई कोर्ट: कोल्हापुरी चप्पल विवाद मामले में इतालवी फैशन हाउस प्रादा के खिलाफ जनहित याचिका खारिज

कोल्हापुरी चप्पल विवाद मामले में इतालवी फैशन हाउस प्रादा के खिलाफ जनहित याचिका खारिज
  • अदालत ने याचिकाकर्ता 6 वकीलों के मुकदमा करने के अधिकार पर उठाए सवाल
  • इतालवी फैशन हाउस प्रादा के खिलाफ जनहित याचिका को किया खारिज

Mumbai News. बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को इतालवी फैशन हाउस प्रादा पर प्रसिद्ध कोल्हापुरी चप्पलों के कथित अनधिकृत उपयोग के लिए मुकदमा करने के 6 वकीलों के वैधानिक अधिकार पर सवाल उठाया और उनकी जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की पीठ ने याचिकाकर्ता वकीलों के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे पीड़ित व्यक्ति या जूते के पंजीकृत मालिक या स्वामी नहीं हैं। आपका अधिकार क्षेत्र क्या है और जनहित क्या है? कोई भी पीड़ित व्यक्ति मुकदमा दायर कर सकता है।

याचिका में कहा गया था कि कोल्हापुरी चप्पल (सैंडल) को भौगोलिक संकेतक (जीआई) के रूप में वस्तुओं को भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम के तहत संरक्षित किया गया है। इसके बाद पीठ ने कहा कि जीआई टैग के पंजीकृत स्वामी अदालत में आकर अपनी कार्रवाई का समर्थन कर सकते हैं।

अपने वसंत और ग्रीष्म संग्रह में प्रादा ने अपने टो-रिंग सैंडल प्रदर्शित किए, जिनके बारे में याचिका में कहा गया है कि वे कोल्हापुरी चप्पलों से भ्रामक रूप से मिलते-जुलते हैं। इन सैंडल की कीमत 1 लाख रुपए प्रति जोड़ी है। पीठ ने याचिका पर यह भी सवाल उठाया कि जनहित याचिका में निषेधाज्ञा कैसे दी जा सकती है। प्रभावित पक्ष चाहें तो मुकदमा दायर कर सकता है। पीठ ने कहा कि उल्लंघन की कार्रवाई जनहित याचिका में तय नहीं की जा सकती। यह पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर मुकदमे में ही होनी चाहिए। साक्ष्यों पर गौर करना होगा।

प्रादा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रवि कदम ने दलील दी कि जीआई टैग एक ट्रेडमार्क है और उन्होंने

वकीलों द्वारा दायर जनहित याचिका का विरोध किया। याचिका में भारतीय कारीगरों को उनके डिजाइन की कथित नकल के लिए मुआवज़ा देने का अनुरोध किया गया था। पुणे के छह वकीलों द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्र का सांस्कृतिक प्रतीक है। यह याचिका प्रादा समूह और महाराष्ट्र सरकार के विभिन्न अधिकारियों के खिलाफ दायर की गई थी।

Created On :   16 July 2025 8:57 PM IST

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