सुप्रीम कोर्ट ने धनगर को एसटी कोटे से आरक्षण की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने धनगर को एसटी कोटे से आरक्षण की मांग वाली याचिका खारिज की

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. महाराष्ट्र के धनगर समुदाय को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के धनगर समुदाय को अनुसूचित जनजाति कोर्ट से आरक्षण देने से इंकार करने के फैसले को बरकरार रखते हुए इससे संबंधित याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी है।

आदिवासी हक्क संरक्षण समिति के सचिव एवं नंदूरबार जिला परिषद के उपाध्यक्ष ने अनुसूचित जनजाति से आरक्षण की मांग को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस याचिका पर 16 बीते फरवरी में सुनवाई करते हुए धर्मार्थ ट्रस्ट महारानी अहिल्या देवी समाज प्रबोधन मंच की धनगर जाति को एसटी का दर्जा और इसी कोटे से आरक्षण देने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी।

इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इस बीच नाईक ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की थी। धनगर समुदाय की याचिका पर आज हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

Created On :   19 April 2024 4:45 PM GMT

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