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Nagpur News: आवारा श्वानों की समस्या पर सीपी से मांगा जवाब

- बच्चे की मौत पर हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी
- मामले को लेकर कोर्ट गंभीर
Nagpur News शहर में आवारा श्वानों की समस्या ने फिर गंभीर रूप ले लिया है। हाल ही में कलमना पुलिस थाना क्षेत्र में एक 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई थी। आवारा श्वानों के पीछे लगने से वह पांचवीं मंजिल से गिर गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने इस मामले को गंभीरता से संज्ञान में लिया है। कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को शहर में आवारा श्वानों के बारे में स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।
हाई कोर्ट की नाराजगी : न्या. अनिल किलोर और न्या. एम. एम. नेर्लीकर के समक्ष सुनवाई हुई। कोर्ट ने मौखिक तौर पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आवारा श्वानों के बारे में कोर्ट ने पुलिस को समय-समय आदेश दिए हैं। बार-बार वही बात क्या कहना? इस दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट को कलमना पुलिस थाना क्षेत्र में हुई घटना की जानकारी दी। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि इस संबंध में मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा के अनुसार सड़क पर किसी भी आवारा जानवर के उत्पात को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी पुलिस की है।
पुलिस आयुक्त को आदेश : हाई कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को आदेश दिया है कि वे शहर में आवारा श्वानों की समस्या के समाधान के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है, इसका स्पष्टीकरण शुक्रवार, 18 जुलाई तक दाखिल करें। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाया है।
एंटी-रेबीज इंजेक्शन की कमी : सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने शहर में एंटी-रेबीज इंजेक्शन की कमी होने की जानकारी दी। कोर्ट ने मनपा आयुक्त को इस बारे में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ विधिज्ञ फिरदौस मिर्झा ने पैरवी की।
नागरिकों की परेशानी : आवारा श्वानों की समस्या ने शहर के नागरिकों को परेशान कर रखा है। पिछले कुछ साल में कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें आवारा श्वानों ने लोगों पर हमला किया है। इस समस्या के समाधान के लिए नागरिकों ने कई बार आवाज उठाई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
Created On :   15 July 2025 11:10 AM IST